झारखंड : 1 अप्रैल से खुल जायेंगे सभी आंगनबाड़ी केंद्र

 

पलामू। आगामी 01 अप्रैल से जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को पुन: संचालित करने के उद्देश्य से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक सह-प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने योजनावार कार्य प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधूरे योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया। कहा गया कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के फैलाव के कारण मार्च 2020 से बंद पड़े सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को आगामी 01 अप्रैल से पुन: खोला जा रहा है। इन केंद्रों को पुनर्जीवित करने से पहले भारत सरकार एवं झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए कोविड-19 के सभी दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित रूप से संचालन सुनिश्चित किया जाना है। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने से पहले कुछ तैयारियां सुनिश्चित करना आवश्यक हैं। इन तैयारियों को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। सीडीपीओ व पर्यवेक्षित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर रिपोर्ट वरीय पदाधिकारी को सौंपेेंग। इधर बैठक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, डालटनगंज (शहरी), अर्चना सिन्हा एवं जिला योजना समन्वयक विकास कुमार ने संयुक्त रूप से आंगनबाड़ी केंद्र संचालन हेतु त्रि-चरणीय तैयारियों की विस्तृत जानकारी साझा की। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला मुख्यालय से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान, परियोजनाओं के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला योजना समन्वयक, महिला पर्यवेक्षिकाएं व अन्य उपस्थित थे। आंगनबाड़ी केंद्र परिसर में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक : उन्होंने बताया कि उन्होंने आगे बताया कि अब तक 7 प्रतिशत सेविकाओं सहायिकाओं ने अपना कोविड-19 का वैक्सीन नहीं लिया है। इस संबंध में उन्होंने बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को अपने - अपने क्षेत्रांतर्गत सभी सेविकाओं एवं सहायिकाओं को कोविड-19 टीकाकरण लगवाने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के सफल संचालन में सामुदायिक संवेदनशीलता अतिआवश्यक है। उन्होंने सभी सेविकाओं एवं सहायिकाओं को बिना मास्क के संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र परिसर में नहीं आने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सेविकाओं एवं सहायिकाओं को भोजन तैयार करते वक्त भी मास्क का उपयोग करने पर विशेष जोर दिया। वहीं उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र परिसर में किसी भी बाहरी व्यक्ति के बिना मास्क के प्रवेश को वर्जित करने का भी निर्देश दिया।

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