टीम एबीएन, रांची। नगर निकाय चुनाव में यदि आप किस्मत आजमाना चाहते हैं तो आपके लिए यह खबर बेहद ही महत्वपूर्ण है। थोड़ी सी भी कोताही बरतेंगे तो प्रत्याशी बनने से दूर हो जायेंगे। 29 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। ऐसे में इस चुनाव में किस्मत आजमाने की चाहत रख रहे लोगों को आयोग के प्रावधानों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए।
नामांकन के समय प्रत्याशी अपने साथ अधिकतम तीन समर्थकों को लेकर जायेंगे। आगामी 4 फरवरी तक दिन के 11 से 3 बजे तक होने वाले नॉमिनेशन को लेकर जारी गाइडलाइन की जानकारी देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने कहा कि नामांकन स्थल के सौ मीटर के दायरे में प्रत्याशी अपने तीन समर्थकों के साथ जायेंगे।
बता दें कि यह आदेश पूवार्नुमति प्राप्त सभा/ जुलूस/ शादी/ बारात पार्टी/ शवयात्रा/ हाट-बाजार/ अस्पताल जा रहे मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं तैनात सरकारी कर्मचारी/ पुलिस बल पर लागू नहीं रहेगा। यह निषेधाज्ञा कैंटोनमेंट क्षेत्र, परीक्षा केंद्रों, सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय/ विश्वविद्यालय को छोड़कर लागू होगा।
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