मंत्रिपरिषद की बैठक में सीएम हेमंत ने कई प्रस्तावों पर लगायी मुहर

 

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में दिनांक 24 सितंबर 2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गयी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं :-

  • State-of-the-Art संस्थान के रूप में विकसित करने के निमित्त राजकीय पोलिटेकनिक, राँची में नये भवन के निर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित प्राक्कलित राशि रु० 97,65,82,500/- (सन्तानवे करोड़ पैंसठ लाख बयासी हजार पाँच सौ) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • भारत सरकार के सहयोग से क्रियान्वित हो रही राज्यान्तर्गत शहीद नीलाम्बर पीताम्बर उत्तर कोयल परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु रू० 774.55 करोड़ (सात सौ चौहत्तर करोड़ पचपन लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के अन्तर्गत "राष्ट्रीय जल मिशन" द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जल क्षेत्र की राज्य विनिर्दिष्ट कार्य योजना (State Specific Action Plan (SSAP)} तैयार करने हेतु NIH Roorkee के साथ पुनरीक्षित एकरारनामा (MoU) करने तथा एतद् संबधी पूर्व निर्गत संकल्प सं०-733, दिनांक-23.08.2021 की कंडिका-5 (2) में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।
  • विभागीय अधिसूचना संख्या-2165, दिनांक-24.04.2023 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2023 में गृह मंत्रालय के पत्रांक-24021/25/2021-PM-I, दिनांक-02.05.2023 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 (उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की अधिसूचना संख्या-903, दिनांक-21.05.2025) के गठन के क्रम में राज्य में मदिरा पर अधिरोपित किये जाने वाले वैट की दर में संशोधन संबंधी प्रस्ताव के आलोक में झारखण्ड मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 23 एवं धारा 9 (3) के साथ पठित धारा-13 के अन्तर्गत अनुसूची-II Part-E के अन्तर्गत Liquors Excluding Country Liquors पर वैट की दर 75% से 5%, Country Liquors पर बैट की दर 35% से 1% एवं विक्रय के विभिन्न चरणों पर कर की देयता में संशोधन पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
  • केन्द्र प्रायोजित One Stop Centre योजना अन्तर्गत 04 अतिरिक्त नए One Stop Centre के संचालन की स्वीकृति  दी गई।
  • झारखण्ड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एवं जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल विस्तार की स्वीकृति दी गई।
  • कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय के कर्मियों के मानदेय में 04 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
  • श्री रवि किशोर राम, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-389/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, खलारी, राँची के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-30128(HRMS), दिनांक 24.04.2025 द्वारा अधिरोपित दण्ड "निन्दन" को यथावत् रखने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया हस्तक, 2025 की स्वीकृति दी गई।
  • राज्य के 05 (पाँच) जिलों के लिए एन०डी०पी०एस० थाना के सृजन की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड राज्यान्तर्गत नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट की तर्ज पर कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा एवं संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के साथ-साथ उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग अन्तर्गत बोकारो जिले में आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि-1,16,54,77,800/- (एक सौ सोलह करोड़ चौवन लाख सतहतर हजार आठ सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • W.P.(S) No.- 1255/2013 अजीत कुमार देव एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-22.09.2017 को पारित न्यायादेश, Civil Review No. 67/2024 में दिनांक-20.09.2024 को पारित न्यायादेश एवं L.P.A. No-315/2025 में दिनांक-08. 07.2025 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी श्री अजीत कुमार देव, सेवानिवृत्त अनुसेवक, सिंचाई प्रमण्डल, नाला के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा 1 वर्ष 7 माह 7 दिन में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि 8 वर्ष 4 माह 23 दिन एवं श्री जयदेव प्रसाद सिंह, सेवानिवृत अनुसेवक, सिंचाई प्रमण्डल, दुमका के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा 1 वर्ष 6 माह 8 दिन में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि 8 वर्ष 5 माह 22 दिन को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।
  • एम०जी०एम० चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जमशेदपुर के अस्पताल परिसर का एक हिस्सा गिरने के कारण हुए दुर्घटना में घायलो एवं मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।
  • साहेबगंज शहरी जलापूर्ति योजना हेतु कुल रू० 68,90,83,000/- (अड़सठ करोड़ नब्बे लाख तेरासी हजार रूपये) मात्र के द्वितीय पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • W.P. (s) No. 6042/2015 एवं अन्य संलग्न वादों में दिनांक-19.05.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में राज्य के समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना अंतर्गत महिला प्रसार पदाधिकारी के पदों पर कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के क्रमशः समायोजन तथा सेवान्त लाभ की स्वीकृति दी गई।
  • 132 के०वी० बिनोद बिहारी चौक-महुदा संचरण लाईन के निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि रू० 86,51,01,953,00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में रू० 86,51,01,953,00 विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
  • 132 के०वी० बलियापुर-टुण्डी संचरण लाईन के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रु० 154,17,88,723,00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रु० 154,17,88,723,00 विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
  • 132 के०वी० चन्दनक्यारी आई.टी.आई. मोड़ चास संचरण लाईन के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रू० 78,79,50,263,00 की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रु० 78,79,50,263,00 को विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
  • 132 के०वी० बिनोद बिहारी चौक-मैथन संचरण लाईन के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रु० 174,42,68,559.00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में संचरण योजनाओं हेतु बजट उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रू० 174,42,68,559.00 को विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
  • 132 के०वी० दुग्दा-आई.टी.आई. मोड़ चास संचरण लाईन के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रू० 83,03,95,566.00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में संचरण योजनाओं हेतु बजट उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रू० 83,03,95,566.00 को विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
  • 132/33 के०वी० ग्रिड सब स्टेशन, टुण्डी के निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि रु० 74,95,15,164.00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रु० 74,95,15,164.00 को विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
  • पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित प्रथम प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सुझावों पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त किये जाने की स्वीकृति दी गई।
  • पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवामुण्डी अंचलान्तर्गत मौजा उदाजो, कुदामसदा एवं दुवारसाई में रकबा 271.92 एकड़ गैरमजरूआ भूमि मेसर्स हिन्डालको इन्डस्ट्रीज लिमिटेड को लातेहार जिला में आवंटित चकला कोल ब्लॉक में अपयोजित वन भूमि के एवज में कुल संगणित राशि 29,40,64,485.00 रूपये (उन्तीस करोड़ चालीस लाख चौसठ हजार चार सौ पचासी) रूपये के भुगतान पर क्षत्तिपूरक वनरोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।
  • सहायक पुलिस कर्मियों के सेवा अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
  • शहीद नीलाम्बर-पीताम्बर, उत्तर कोयल जलाशय परियोजना (मंडल डैम) के डूब क्षेत्र में अवस्थित 07 गाँवों जो पलामू व्याघ्र आरक्षित कोर क्षेत्र में अवस्थित हैं, के 780 परिवारों के पुनर्वास की स्वीकृति दी गई।
  • वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रस्तावित पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सारंडा वन प्रमंडल के अंकुआ, समता, करमपदा, गुदलीवाद, त्रिकोशी, थलकुवाद के आरक्षित वन क्षेत्र के 57 हजार 590.41 हेक्टेयर या 575.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सारंडा वाइल्डलाइफ सेंचुरी अधिसूचित किए जाने को लेकर चर्चा की गई, तदुपरांत यह विचार किया गया कि उक्त क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक स्थिति और उस क्षेत्र में संचालित आर्थिक गतिविधियों का फील्ड असेसमेंट करते हुए माननीय  मंत्री समूह (ग्रुप ऑफ मिनिस्टर) के द्वारा एक प्रतिवेदन मंत्रिपरिषद को समर्पित किया जाएगा।

Newsletter

Subscribe to our website and get the latest updates straight to your inbox.

We do not share your information.

abnnews24

सच तो सामने आकर रहेगा

टीम एबीएन न्यूज़ २४ अपने सभी प्रेरणाश्रोतों का अभिनन्दन करता है। आपके सहयोग और स्नेह के लिए धन्यवाद।

© www.abnnews24.com. All Rights Reserved. Designed by Inhouse