चंपई कैबिनेट ने 38 प्रस्तावों पर लगायी मुहर

 

चंपई कैबिनेट की बैठक में 38 प्रस्तावों पर लगी मुहर 

टीम एबीएन, रांची। चंपई सोरेन कैबिनेट की बैठक में बीते गुरुवार को कुल 38 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें टाना भगत परिवारों को 200 यूनिट फ्री बिजली, राज्यकर्मियों का पोशाक भत्ता हुआ दोगुना, 4 सालों में 20 लाख अबुआ आवास आदि शामिल हैं। 

मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय हैं : 

  • राज्य में अवस्थित सम्बद्धता प्राप्त उपशास्त्री (इंटर) स्तर एवं शास्त्री (स्नातक) स्तर संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को भविष्य निधि-पेंशन-सह-उपादान के लाभ दिये जाने की स्वीकृति दी गई।
  • टाना भगत के परिवारों को 200 यूनिट निःशुल्क बिजली की सुविधा प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
  • स्व० राम नरेश सोनी, झा०प्र०से० तत्कालीन अंचल अधिकारी, डुमरिया (पूर्वी सिंहभूम) के आश्रित पत्नी श्रद्धा सोनी की अनुकम्पा के आधार पर सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में कनीय सचिवालय सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परिपत्र संख्या 10167, दिनांक 01.12.2015 के संगत प्रावधानों को शांत करने की स्वीकृति दी गई।
  • राज्य सरकार के वैसे कर्मी, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया दिनांक - 01.12.2004 के पूर्व पूर्ण हो गयी हो, परन्तु दिनांक - 01.12.2004 के पश्चात् नियुक्त हुए हो, उन्हें पुरानी पेंशन योजना की अनुमन्यता हेतु निर्गत संकल्प संख्या-157/वी०पी०, दिनांक- 25.08.2023 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • वित्त विभागीय संकल्प संख्या-1356/भ० नि० 2010 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • कार्यभारित स्थापना से नियमित स्थापना में लाये गये कर्मियों को सेवांत लाभों की अनुमन्यता से संबंधित संकल्प संख्या-128, दिनांक-17.07.2023 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • राज्य के कर्मियों को पोशाक / वर्दी की आपूर्ति से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प संख्या-219/पे०, दिनांक-10.07.2008 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • राज्य सरकार के कर्मियों के वेतन एवं SNA SPARSH से आच्छादित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की राशि का भुगतान पेपरलेस प्रक्रिया से करने की स्वीकृति दी गई।
  • गिरिडीह जिलान्तर्गत पीरटांड प्रखण्ड में भूमिगत पाईपलाईन के माध्यम से जल उद्वह कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त पीरटांड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु रु 639.2006 करोड़ (रुपये छः सौ उनतालीस करोड़ बीस लाख छः हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • रामरेखा जलाशय योजना के लिए रू० 130,28.04 लाख (एक सौ तीस करोड़ अट्ठाईस लाख चार हजार) मात्र के द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • राज्य सरकार के विभिन्न संवर्गों के कर्मियों / पदाधिकारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • राज्य सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग) के अंतर्गत स्थायी रूप से कार्यरत अनुदेशक (ग्लाइडर) / उड़ान अनुदेशक प्रभारी (ग्लाईडर) के विशेष भत्तों की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड राज्यांतर्गत 166 सरकारी उच्च विद्यालयों का +2 उच्च विद्यालय में उत्क्रमण की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड राज्य के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली 2015, माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के द्वारा WP(S) No-2120/2013 में दिनांक-03.09.2015 एवं LPA No-237/2017 में दिनांक - 26.08.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में श्री जय बोस, आदेशपाल, उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची की सेवा, आदेशपाल के पद पर नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।

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