एबीएन सेंट्रल डेस्क। 16 वर्षीय किशोरी से बेहोशी की हालत में दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने और मारपीट करने के मामले में एडीजे, विशेष जज पॉक्सो न्यायाधीश अंजली नौलियाल ने आरोपित युवक को दोषी पाया है। विशेष कोर्ट ने आरोपित युवक को 20 वर्ष की कठोर कैद व 1.13 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि 10 मई 2021 को सिडकुल क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने की वारदात की गयी थी। ड्यूटी से वापस लौटी माता को पीड़ित किशोरी ने सारी आपबीती बतायी थी। शिकायतकर्ता माता के पूछताछ करने पर पीड़िता ने बताया कि आरोपी काफी वक्त से उसे प्रताड़ित कर उत्पीड़न कर रहा है। घटना वाले दिन आरोपी युवक उसके घर में आकर जबरदस्ती नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर पीड़ित के साथ दुष्कर्म किया है। यही नहीं, किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी और मारपीट की थी।
घटना के डेढ़ महीने के बाद शिकायतकर्ता माता ने आरोपित वितुल कुमार पुत्र रामकरण सिंह निवासी ग्राम मीरापुर खादर थाना चांदपुर, जिला बिजनौर यूपी के खिलाफ नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपित युवक को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। मामले की विवेचना के बाद विवेचक ने आरोपित युवक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। शासकीय अधिवक्ता ने सरकार की ओर से सात गवाह पेश किये।
एफटीएस कोर्ट ने पीड़ित के लिए बतौर प्रतिकर राशि के रूप में दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के आदेश दिये हैं। साथ ही उक्त निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजने व पीड़ित को उचित निर्धारण आर्थिक सहायता दिलाने के निर्देश दिये हैं। विशेष कोर्ट ने आरोपित युवक को एक लाख 13 हजार रुपये के अर्थदंड भुगतने की सजा भी सुनायी है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे छह माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिये हैं।
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