टीम एबीएन, रांची। झारखंड खनन लीज मामले में चुनाव आयोग ने झारखंड सीएम हेमंत सोरेन पर लाभ के पद पर होने के आरोपों को लेकर अपनी सिफारिश राज्यपाल को भेजी है। आज झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर इस मामले में नोटिफिकेशन जारी करेंगे। इसमें EC ने हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की भी सिफारिश की है। राजभवन द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बाद ही सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया होगी। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने सीएम की विधायिकी को रद्द करने का फैसला लिया है।आ चुनाव आयोग ने लाभ के पद पर होने के आरोपों पर भी अपनी राय भेजी है। अब इस बारे में राज्यपाल की तरफ से आखिरी फैसला जारी किया जाएगा और उससे ये साफ हो पाएगा की अभी सदस्यता जा रही है तो उससे आगे क्या सोरेन चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं : दरअसल रांची के अनगड़ा में 88 डिसमिल जमीन पर खदान लीज के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले कुछ माह से चर्चा में हैं। भाजपा ने इस मामले को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जोड़ते हुए राज्यपाल से शिकायत की थी। इसी शिकायत के आलोक में राज्यपाल ने चुनाव आयोग से राय मांगी। 18 अगस्त को इस मामले में चुनाव आयोग में सुनवाई पूरी हुई। जिसके बाद चुनाव आयोग ने 50 पन्ने की अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को भेजा दी है। निर्वाचन आयोग कार्यालय में हुई थी सुनवाई : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज आवंटन मामले की सुनवाई दिल्ली के भारत निर्वाचन आयोग कार्यालय में हुई थी। इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से और भाजपा की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष अपना-अपना पक्ष रखा गया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने रिपोर्ट झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को भेज दी है।
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