एबीएन सेंट्रल डेस्क। शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की 10 दिनों की हिरासत में भेजे गए पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी सोमवार रात भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) से डिस्चार्ज होने के बाद कोलकाता पहुंचे। AIIMS भुवनेश्वर के डॉक्टरों ने कहा कि वह गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, लेकिन उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है। ED ने अस्पताल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए चटर्जी को 10 दिनों के लिए हिरासत में देने का अनुरोध किया था। मंत्री की जमानत याचिका खारिज करते हुए बैंकशाल कोर्ट में ईडी की विशेष अदालत के न्यायाधीश जीबोन कुमार साधू ने मंत्री तथा उनकी करीबी माने जाने वाली अर्पिता मुखर्जी को तीन अगस्त तक के लिए जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया। अदालत ने रात करीब 11 बजे अपने आदेश में कहा कि 22 जुलाई को गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को तीन अगस्त को फिर से अदालत में पेश किया जाए। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चटर्जी (69) को पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 24 जुलाई को ED को चटर्जी को एयर एम्बुलेंस से एम्स भुवनेश्वर में ले जाने का निर्देश दिया था। अस्पताल के कार्यकारी निदेशक आशुतोष विश्वास ने कहा, हमने चटर्जी के रक्त, किडनी, थॉयराइड और हृदय संबंधी जांच की है। उन्हें कुछ गंभीर बीमारियां हैं, लेकिन तत्काल अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। विश्वास ने कहा कि हाईकोर्ट को चटर्जी के स्वास्थ्य की स्थिति से जुड़ी रिपोर्ट भेज दी गई है। उन्होंने कहा, वह जिन लक्षणों के साथ अस्पताल आए थे, वे बहुत गंभीर प्रकृति के नहीं हैं। सीने में इतना दर्द नहीं था। टीएमसी नेता लंबे समय से दवाएं ले रहे हैं और एम्स ने उनके लक्षणों को ध्यान में रखते हुए उसमें कुछ बदलाव करने की सलाह दी है। बता दें कि राज्य प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक भर्ती घोटाले के वक्त चटर्जी के पास शिक्षा विभाग का प्रभार था। बाद में उनसे यह विभाग ले लिया गया। अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से अनियमितताओं की जांच करने को कहा था। ईडी, घोटाले में धन शोधन पहलू की जांच कर रही है। केंद्रीय एजेंसी स्कूल भर्ती घोटाले में कथित वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है।
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