एबीएन बिजनेस डेस्क। लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच आज से आपकी जेब और ढीली होने वाली है। अब आपको पैकेज्ड एवं लेबल वाले दही, पनीर, लस्सी और रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर आज से अधिक जीएसटी देना होगा। पिछले महीने हुई बैठक में जीएसटी परिषद ने विभिन्न उत्पादों पर जीएसटी दरों में बदलाव किया है। इसके तहत अब दही, लस्सी, पनीर, शहद, अनाज, मांस और मछली खरीदने पर 5% जीएसटी देना होगा। इसके अलावा अन्य वस्तुओं के जीएसटी स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इन पर करना होगा ज्यादा खर्च : पैकेज्ड एवं लेबल युक्त दही, लस्सी, पनीर, शहद, अनाज, मांस और मछली खरीदने पर 5% जीएसटी देना होगा। अस्पताल में 5,000 रुपये (गैर-आईसीयू) से अधिक किराये वाले कमरे पर 5% जीएसटी लगेगा। चेक बुक जारी करने पर बैंकों की ओर लिए जाने वाले शुल्क पर 18% जीएसटी। होटल के 1,000 रुपये प्रति दिन से कम किराये वाले कमरे पर 12% जीएसटी। अभी नहीं लगता है। टेट्रा पैक पर दर 12% से बढ़कर 18%। प्रिंटिंग/राइटिंग या ड्रॉइंग इंक, एलईडी लाइट्स, एलईडी लैम्प पर 12% की जगह 18% जीएसटी। मैप, एटलस और ग्लोब पर 12% जीएसटी देना होगा। ब्लेड, चाकू, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स आदि पर 18% जीएसटी। अभी 12%। आटा चक्की, दाल मशीन पर 5% की जगह 18% जीएसटी। अनाज छंटाई मशीन, डेयरी मशीन, फल-कृषि उत्पाद छंटाई मशीन, पानी के पंप, साइकिल पंप, सर्किट बोर्ड पर 12% की जगह 18% जीएसटी। मिट्टी से जुड़े उत्पाद पर 12% जीएसटी। अभी 5% है। चिट फंड सेवा पर 12% से बढ़कर 18% जीएसटी। ये सामान होंगे सस्ते : रोपवे के जरिये यात्रियों और सामान लेकर आने-जाने पर 5% टैक्स। अभी 18% है। स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के कृत्र्मि अंग, बॉडी इंप्लाट्स, इंट्रा ओक्यूलर लेंस आदि पर 12% की जगह 5% लगेगा। उन आॅपरेटरों के लिए माल ढुलाई किराया पर जीएसटी 18% से कम होकर 12% रह जाएगी, जहां ईंधन लागत शामिल है। डिफेंस फोर्सेज के लिए आयातित कुछ खास वस्तुओं पर आईजीएसटी नहीं लगेगा।
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