एबीएन सेंट्रल डेस्क। कर्ज के भारी बोझ तले दबे कारोबारी विजय माल्या के लंदन स्थित आलीशान घर पर बैंक अब किसी भी समय उसे बेदखल कर कब्जा ले सकता है। भारत में करोड़ों रुपये की बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में भगोड़ा घोषित किए गए माल्या करीब पांच साल से ब्रिटेन में रह रहा है। माल्या (65) को इस आलीशान घर से बेदखल करने के आदेश पर रोक लगाने की अर्जी ब्रिटिश अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी थी। स्विस बैंक यूबीएस के साथ लंबे समय से जारी कानूनी विवाद में माल्या के इस घर को खाली कराने का आदेश दिया गया था। माल्या ने इस आदेश के अनुपालन पर रोक लगाने का अनुरोध किया था लेकिन लंदन हाई कोर्ट के चांसरी डिविजन के न्यायाधीश मैथ्यू मार्श ने अपने फैसले में कहा कि माल्या परिवार को बकाया राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देने का कोई आधार नहीं है। इसका मतलब है कि माल्या को इस संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। कर्ज के भारी बोझ तले दबे कारोबारी विजय माल्या के लंदन स्थित आलीशान घर पर बैंक अब किसी भी समय उसे बेदखल कर कब्जा ले सकता है। भारत में करोड़ों रुपये की बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में भगोड़ा घोषित किए गए माल्या करीब पांच साल से ब्रिटेन में रह रहा है। माल्या (65) को इस आलीशान घर से बेदखल करने के आदेश पर रोक लगाने की अर्जी ब्रिटिश अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी थी। स्विस बैंक यूबीएस के साथ लंबे समय से जारी कानूनी विवाद में माल्या के इस घर को खाली कराने का आदेश दिया गया था। माल्या ने इस आदेश के अनुपालन पर रोक लगाने का अनुरोध किया था लेकिन लंदन हाई कोर्ट के चांसरी डिविजन के न्यायाधीश मैथ्यू मार्श ने अपने फैसले में कहा कि माल्या परिवार को बकाया राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देने का कोई आधार नहीं है। इसका मतलब है कि माल्या को इस संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है।
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