अटल मोहल्ला क्लिीनिक अब हो जायेगा इतिहास

 

टीम एबीएन, रांची। राज्य में संचालित अटल मोहल्ला क्लीनिक अब मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लीनिक के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज 24 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में अटल मोहल्ला क्लीनिक योजना का नाम परिवर्तित करने सहित 21 प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। 

झारखंड मंत्रालय में हुई इस बैठक कि जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि मंत्रिपरिषद के द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसके तहत राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में उर्दू सहायक शिक्षकों के पूर्व से सृजित 3712 पदों का प्रत्यर्पण करते हुए प्रथम चरण में उर्दू के लिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 3287 पद तथा मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 1052 पद कुल 4339 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

इसके अलावे कैबिनेट की बैठक में उग्रवादी घटनाओं अथवा राष्ट्र की सीमा के रक्षार्थ ड्यूटी के दौरान वीरगति प्राप्त होने वाले झारखंड के केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल कर्मियों के आश्रित को विशेष अनुग्रह अनुदान एवं अनुकम्पा के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति प्रदान करने स्वीकृति दी गई है।

कैबिनेट ने झारखंड राज्य के पुलिस, कक्षपाल, सिपाही, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली, 2025 गठन के उपरांत पुलिस के पूर्व से प्रकाशित विज्ञापन को रद्द करने, भविष्य के नियुक्ति में पूर्व के आवेदकों को शुल्क भुगतान की छूट, सभी कोटि के आवेदकों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट एवं अन्य बिन्दुओं पर निर्णय लिए जाने की स्वीकृति दी गई है। 

कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय जिसे आपके लिए जानना है जरूरी 

  • भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का मार्च, 2023 को समाप्त हुए अवधि का प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में रखने की स्वीकृति दी गई। 
  • झारखंड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) सेवा नियमावली-2025 की स्वीकृति दी गई। 
  • सेवा से नदारद डॉ कुमारी रेखा, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मुसाबनी, जमशेदपुर को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई। 
  • सेवा से गायब डॉ रिना कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी (पैथोलॉजिस्ट), सदर अस्पताल, बोकारो को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई। 
    डालटनगंज न्यायमंडल में एससी-एसटी केसों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी गई। 
  • डॉ वीणा कुमारी एम, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कसमार, बोकारो को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई। 
  • झारखंड राज्य विधि विज्ञान निदेशालय एवं प्रयोगशाला अधीनस्थ चतुर्थ वर्गीय पद -विसरा कटर एवं प्रयोगशाला वाहक की भर्ती एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई। 
  • राजकीय श्रावणी मेला- 2025 के मद्देनजर दिनांक- 10 जुलाई से 10अगस्त तक 28 अस्थायी मेला ओपी एवं 19 अस्थायी यातायात ओपी के गठन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। 
  • राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को न्यायालय द्वारा जारी सम्मन के क्रम में साक्ष्य देने के लिए किए गए यात्रा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई। 
  • राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की समुचित व्यवस्था प्रदान करने के निमित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु विशेष शिक्षा सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2025 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। 
    झारखंड राज्य आयुष स्वास्थ्य सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली- 2024 का गठन की स्वीकृति दी गई। 
  • झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 की स्वीकृति दी गई। इसके तहत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के लिए राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन के गठन का प्रावधान है।

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