टीम एबीएन, रांची। लैंड स्कैम केस के आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को बेल दे दिया है। वेबसाइट पर ऑर्डर की कॉपी भी अपलोड कर दी गयी है। कोर्ट ने उन्हें 50,000 के दो दो निजी मुचलके पर बेल दी है।
हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। हेमंत सोरेन के छोटे भाई और राज्य के पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन बेलदार के साथ पीएमएलए कोर्ट पहुंच गये हैं। देर शाम तक हेमंत सोरेन की रिहाई संभव है।
उन्हें होटवार जेल से भव्य जुलूस के साथ कांके रोड स्थित आवास लाया जायेगा। इससे पहले गुरुवार (13) जून की सुनवाई के दौरान ईडी और बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की कोर्ट में सुनवाई हुई। हेमंत सोरेन की ओर से देश के वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल और हाईकोर्ट के सीनीयर एडवोकेट पियूष चित्रेष ने बहस की थी।
यहां बता दें कि हेमंत को लैंड स्कैम के मामले में 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं इसी केस में अफसर अली, जेएमएम नेता अंतू तिर्की, प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह और इरशाद समेत अन्य 22 लोगों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है।
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