एबीएन न्यूज नेटवर्क, गुना। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ सतेंद्र सिंह द्वारा ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी की समस्या को ध्यान में रख दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत वाहन धुलाई केंद्रों को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किये गये हैं। जारी आदेश अनुसार जिले में रोड की साईड पर व अन्य स्थानों पर स्थापित वाहन धुलाई केंद्रों पर वाहनों की धुलाई की जा रही है, जिससे पानी का अपव्यय हो रहा हैं।
जिसके दृष्टिगत ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी की समस्या को ध्यान में रखे हुये वाहन धुलाई केंद्रों को प्रतिबंधित किया जाना अति-आवश्यक है। जिसके चलते कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला गुना में वाहनों की धुलाई कार्य करने वाले केंद्रों को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किये गये हैं।
जारी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत वैधानिक दांडिक कार्यवाही की जायेगी। इस आशय का जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है जो 24 अगस्त 2024 तक प्रभावशील रहेगा।
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