मासिल लोक अदालत में कुल 81 मामले निष्पादित, कुल 5.75 लाख राजस्व की प्राप्ति

 

गुमला। झालसा एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार संजय कुमार चंधरियावी के निर्देशानुसार व्यवहार न्यायालय गुमला में मासिक लोक अदालत लगाया गया। संजय कुमार चंधरियावी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने बताया कि मासिक लोक अदालत के द्वारा हर सुलहनिय मामलों के निष्पादन का यह सुनहरा अवसर होता है। इस क्रम में बैंक लोन कर्ज माफी, बिजली भुगतान, इत्यादि से संबंधित, दीवानी एवं फौजदारी के सुलहनिय मामलों का निष्पादन मासिक लोक अदालत के दिन ही हो जाता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की जीत होती है तथा समय की भी बचत होती है। साथी ही साथ आपसी संबंध भी मधुर बना रहता है। सचिव आनंद सिंह जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुमला एवं अन्य ने कहा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अधिक से अधिक वादों का निपटारा करें एवं आम नागरिकों को जिसके ऊपर बाद चल रहा है उन्हें सुलह के आधार पर निष्पादित करें तथा आम नागरिकों को मासिक लोक अदालत के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। आगे यह भी बताया गया कि मासिक लोक अदालत के द्वारा हर सुलहनिय मामलों का निष्पादन का यह सुनहरा अवसर होता है इस कार्यक्रम में बैंक लोन, कर्ज माफी, बिजली भुगतान, बन से संबंधित मामलों एवं दीवानी एवं फौजदारी के सुलहनिय मामलों का निष्पादन मासिक लोक अदालत के दिन ही हो जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री आनंद सिंह ने आगे बताया कि मासिक लोक अदालत में मामलों का निष्पादन हेतु कुल कुल 6 बेंचों का गठन किया गया है जिसमें बैंक से संबंधित मामलों एवं बिजली के संबंधित मामलों के लिए अलग-अलग पीठों का गठन किया गया। वहीं न्यायालय में संबंधित मामलों के लिए अलग-अलग पीठों का गठन किया गया था। आज इस मासिक लोक अदालत में कुल 81 मामलों का निष्पादन किया गया। बैंक लोन संबंधित 54 मामलों, क्रिमिनल कंपाउंडेबल 1, तथा अन्य 26 मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें कुल 5,75,000-/ रुपये के राजस्व की प्राप्ति हुई। इस कार्यक्रम सभी न्यायिक पदाधिकारीगण, बाल मुकुंद राय अध्यस्क स्थाई लोक अदालत , गुमला, और अन्य सभी पदाधिकारीगण गुमला, शंभू सिंह एवं इंदु कुमारी स्थाई लोक अदालत के सदस्य, सहायक जिया उल हक एवं नवीन दत्ता, मनीष कुमार तथा हसीब जीला विधिक सेवा प्राधिकार गुमला, उपस्थित थे।

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