टीम एबीएन, रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले में सीबीआई जांच पर लगी रोक को हटाते हुए राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।
झारखंड हाईकोर्ट ने साहेबगंज जिले के नींबू पहाड़ में अवैध खनन मामले में सीबीआई को जांच जारी रखने का आदेश दिया गया है। सीबीआई अब इस मामले में अपनी जांच जारी रखेगी।
इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में हुई है। सीबीआई की ओर से अदालत को यह जानकारी दी गई कि नींबू पहाड़ क्षेत्र में अवैध खनन के मामले का मुद्दा गंभीर है।
सीबीआई ने इस मामले में 6 जनवरी 2023 को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने 13 जनवरी 2023 को हाईकोर्ट में जाकर सीबीआई की जांच के खिलाफ अपील की थी।
हाईकोर्ट ने 13 जनवरी 2023 को सीबीआई की जांच पर रोक लगा दी थी। वहीं, अब झारखंड हाईकोर्ट ने नींबू पहाड़ में अवैध खनन मामले में सीबीआई को जांच जारी रखने का आदेश दिया है।
Subscribe to our website and get the latest updates straight to your inbox.
टीम एबीएन न्यूज़ २४ अपने सभी प्रेरणाश्रोतों का अभिनन्दन करता है। आपके सहयोग और स्नेह के लिए धन्यवाद।
© www.abnnews24.com. All Rights Reserved. Designed by Inhouse