टीम एबीएन, रांची। जिले में दाखिल-खारिज की अपडेट रिपोर्ट उपायुक्त ने मांगी है। सभी अंचलाधिकारियों को रिपोर्ट मुख्यालय भेजने को कहा गया है। दाखिल-खारिज के मामले की उपायुक्त समीक्षा करेंगे। जिस अंचल की स्थिति संतोषजनक नहीं पायी जायेगी, वहां के अंचलाधिकारियों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। उपायुक्त ने अंतिम समीक्षा के दौरान सभी अंचलाधिकारियों को 30 दिन और 90 दिन के लंबित मामलों का ब्योरा अगली बैठक में सौंपने को कहा था।
उपायुक्त सभी अंचलाधिकारियों को कई बार दाखिल-खारिज के लंबित मामलों का तेजी से निष्पादन करने का निर्देश दे चुके हैं। सेवा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का अंचलाधिकारियों को पालन करने को कहा गया है। बिना आपत्ति वाले आवेदनों का 30 और आपत्ति वाले आवेदनों का 90 दिनों के अंदर निष्पादन करने का प्रावधान है। ऐसा नहीं होने पर संबंधित अंचाधिकारियों के खिलाफ सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके तहत जुमार्ना लगाने का भी प्रावधान है।
सीमांकन, पार्टिसन व सक्सेशन का काम भी समय पर पूरा करने का निर्देश अंचलाधिकारयों को दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकार की परियोजनाओं के लिए जमीन हस्तांतरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी उपायुक्त ने मांगी है। जिन अंचल में भूमि हस्तांतरण के कार्य लंबित हैं, वहां के अंचलाधिकारियों को भूमि चिह्नित कर शीघ्र प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया था। आगामी समीक्षा बैठक में थाना भवनों के लिए भूमि अधियाचना के बाद की स्थिति की भी समीक्षा की जायेगी।
अंतिम समीक्षा के दौरान रांची जिले में दाखिल खारिज के 11207 मामले लंबित थे। जिसमें 1805 केस में आपत्ति दर्ज की गयी है, जबकि, 90 दिनों से अधिक समय वाले 19 केस लंबित थे। म्यूटेशन के सबसे अधिक लंबित मामले रांची के नामकुम अंचल में थे। यहां 1669 मामले लंबित थे। इनमें 335 तो 30 दिन से अधिक समय से लंबित पड़े हुए हैं। दूसरे स्थान पर कांके अंचल है, यहां 1459 मामले लंबित हैं। कांके अंचल में आपत्ति वाले केस की संख्या 286 है जो 30 दिनों से अधिक समय से लंबित पड़े हैं। तीसरे स्थान पर रांची का नगड़ी अंचल है, यहां 1121 मामले लंबित हैं। चौथे स्थान पर रातू अंचल है, यहां 1000 से अधिक मामले पेंडिंग हैं जबकि 181 आपत्ति दर्ज मामले हैं जो 30 दिन से अधिक समय से पेंडिंग हैं।
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