एक जनवरी से बदल जायेंगे यूपीआइ, होम लोन, डीमैट एकाउंट के नियम

 

31 दिसंबर से पहले कर लें ये 5 काम, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान!

यूपीआइ, होम लोन और डीमैट अकाउंट से जुड़े नियमों में एक जनवरी, 2024 से होने जा रहा है बदलाव

एबीएन सोशल डेस्क। साल 2023 के अंत के साथ ही फाइनैंशियल जगत में भी कई नियमों की डेडलाइन समाप्त होने जा रही है। ऐसे में किसी भी तरह के छोटे या मोटे नुकसान से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इनके बारें में पहले ही जान लिया जाये। आइये जानते हैं उन नियमों के बारे में जो एक जनवरी, 2024 से बदलने जा रहे हैं :  

नये साल से बंद हो सकती है आपकी यूपीआइ आइडी, जल्दी कर लीजिये ये काम 

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया ने पेमेंट ऐप्स और बैंकों से नंबरों को निष्क्रिय करने के लिए कहा है जो एक साल से अधिक समय से सक्रिय नहीं हैं। कहा कि यदि ग्राहक अपने पुराने नंबर को बैंकिंग सिस्टम से अलग किये बिना अपना मोबाइल नंबर बदलते हैं तो अनपेक्षित प्राप्तकर्ताओं को पैसे के अनजाने ट्रांसफर को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। 

होम लोन पर ब्याज दरों में छूट 

त्योहारी सीजन की शुरूआत के साथ ही भारतीय स्टेट बैंक होम लोन पर आकर्षक छूट दे रहा है। होम लोन लेने वालों के लिए एक विशेष अभियान के तहत, देश का शीर्ष ऋणदाता 65 आधार अंक तक की रियायतें दे रहा है। होम लोन पर रियायत की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 है। बैंक ने अपनी वेबसाइट पर इसका उल्लेख किया है। बता दें कि यह रियायतें सिबिल स्कोर पर आधारित हैं। 

यदि आप भी कम ब्याज दर वाला होम लोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए यह बेहतर विकल्प हो सकता है। 750-800 सिबिल स्कोर- 750-800 और उससे ऊपर के सिबिल स्कोर के लिए, आफर अवधि के दौरान 55 बीपीएस की रियायत के साथ होम लोन की ब्याज दर 8.60% है। 700 -749 सिबिल स्कोर- 700 से 749 तक के सिबिल स्कोर के लिए, आॅफर अवधि के दौरान 65 बीपीएस की छूट के साथ होम लोन की ब्याज दर 8.7% है।

एक जनवरी से आधार कार्ड में किसी बदलाव का लगेगा पैसा

आधार कार्ड में मुफ्त में विवरण आनलाइन अपडेट करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है। इसका मतलब है कि न्यू ईयर यानी 1 जनवरी, 2024 से आधार कार्ड में अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी बदलाव करने का अनुरोध करना है तो उसके लिए आपको 50 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा।

नये साल से पहले डीमैट अकाउंट होल्डर्स ऐड करें नॉमिनी

आपके म्यूचुअल फंड निवेश, ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट्स के लिए नॉमिनी अपडेट करने की डेडलाइन सिर्फ 9 दिन दूर है। निवेशकों के पास ऐसा करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है।

यदि निवेशक 31 दिसंबर की डेडलाइन तक अपने म्यूचुअल फंड निवेश, ट्रेडिंग के साथ-साथ डीमैट अकाउंट्स में नॉमिनी ऐड नहीं करते हैं तो बाजार नियामक सेबी ऐसे ट्रेडिंग और डीमैट खातों को 31 दिसंबर, 2023 के बाद फ्रीज कर सकता है।

इसका तात्पर्य यह है कि निवेशक म्यूचुअल फंड से धन निकालने या व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अपने डीमैट खातों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। बता दें कि मौजूदा निवेशक जिन्होंने पहले ही नामांकन विवरण प्रदान कर दिया है, उन्हें नामांकन विवरण दोबारा जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

एक जनवरी से पहले बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर करें साइन

भारतीय रिजर्व बैंक ने संशोधित बैंक लॉकर समझौते पर साइन करने की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2023 तक रखी है। यदि कोई बैंक ग्राहक ऐसा करने में विफल रहता है, तो उनका लॉकर फ्रीज कर दिया जायेगा। 

31 दिसंबर, 2023 की अंतिम तारीख के साथ बैंक लॉकर एग्रीमेंट के लिए फेज में रिन्यूवल प्रोसेस अनिवार्य कर दी है। जिन अकाउंट होल्डर्स ने 31 दिसंबर, 2022 को या उससे पहले बैंक लॉकर एग्रीमेंट जमा किया था, उन्हें एक रिवाइज एग्रीमेंट साइन करके अपनी संबंधित बैंक ब्रांच में जमा करना होगा। 

लॉकर एलॉटमेंट के समय, बैंक ग्राहक के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, जिस पर दोनों पक्ष साइन करते हैं। बैंक आरिजिनल एग्रीमेंट को उस ब्रांच में रखता है जहां लॉकर स्थित है, जबकि लॉकर किराए पर लेने वाले को एक डुप्लिकेट कॉपी देता है।

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