टीम एबीएन, रांची। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को भ्रष्टाचार के मामले में फंसे बालूमाथ के तत्कालीन बीडीओ अर्जुन राम के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दे दी है।
बालूमाथ थाना कांड संख्या 09/2016, 06/07/2016 के अभियुक्त अर्जुन राम के विरूद्ध भारतीय दंड विधान 1880 की धारा 406,409,419,420, 34 के तहत अभियोजन की स्वीकृति के देते हुए जांच के आदेश दे दिये हैं। श्री राम पर के खिलाफ लातेहार के बालूमाथ थाना कांड संख्या 99/2016 दर्ज किया गया है। उनपर इंदिरा आवास योजना के तहत शौचालय निर्माण में अनियमितता का आरोप है।
अभियुक्त के खिलाफ अनुसंधान के क्रम में यह बात सामने आयी है कि इंदिरा आवास योजना के तहत शौचालय सामग्री, धुआं रहित चूल्हा एवं योजना बोर्ड की आपूर्ति का आदेश बिना किसी निविदा-कोटेशन के उन्होंने मेसर्स एके ट्रेडर्स, रांची को दे दिया। उसके एवज में 41,69,880 रुपये का भुगतान किया गया, जो सरकारी प्रावधान का उल्लंघन है।
इस प्रकार अर्जुन राम ने सरकारी पर पद का दुरूपयोग, अपराधिक षडयंत्र, घोखाधड़ी एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए सुनियोजित ढंग से साजिश के तहत वित्तीय अनियमितता करते हुए सरकारी राशि गबन करने का आरोप है।
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