टीम एबीएन, पलामू। मेदिनीनगर खासमहाल भूमि के लीज नवीकरण हेतु बाजार दर के निर्धारण हेतु आवश्यक औपचारिक प्रक्रियाओं को स्पष्ट करते हुए बताया गया कि जिला अंतर्गत सभी प्रकार के भूमि (शहरी एवं ग्रामीण) के न्यूनतम मूल्य निर्धारण हेतु संबंधित जिले के उपायुक्त सक्षम प्राधिकार हैं।
प्रमंडलीय आयुक्त, पलामू मनोज जायसवाल के निदेश पर आयुक्त के सचिव मतियस विजय टोप्पो ने राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के निदेश से अवगत कराते हुए बताया कि विभाग के विभिन्न पत्रों एवं अधिसूचना से स्पष्ट है कि जिला अंतर्गत सभी प्रकार के भूमि के न्यूनतम मूल्य निर्धारण हेतु संबंधित जिला के उपायुक्त सक्षम प्राधिकार हैं।
यदि किसी क्षेत्र के न्यूनतम मूल्य निर्धारण में कोई विसंगति हुई है अथवा न्यूनतम मूल्य बाजार मूल्य से अधिक हो गया है, तो इसकी जांच उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी के द्वारा की जाएगी।
इस कमेटी में सदस्य के रूप में अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, जिला अवर निबंधक/ अवर निबंधक, नगर निगम/ नगरपालिका आदि के कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित जिला अधिकारी तथा कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग शामिल रहेंगे। इस समिति द्वारा जांच कर संबंधित मौज/ वार्ड के न्यूनतम मूल्य में संशोधन किया जाएगा तथा इसकी सूचना राज्य के निबंधन महानिरीक्षक को दी जायेगी।
विदित हो कि प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय द्वारा नवंबर 2022 में मेदिनीनगर में उपलब्ध खासमहाल भूमि से संबंधित खासमहाल परामर्शदातृ समिति द्वारा निर्धारित, भूमि के अद्यतन बाजार दर का अनुमोदन करने हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से अनुरोध किया गया था।
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