टीम एबीएन, रांची। जिनकी उम्र एक जुलाई और एक अक्टूबर को 18 वर्ष पूरा हो रहा है, वे वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए उन्हें फॉर्म-6 भर कर आवेदन करना होगा। साथ ही जिन मतदाताओं को वोटर लिस्ट से नाम हटवाना है उसके लिए भी जिला निर्वाचन कार्यालय ने ऑप्शन दे दिया है। नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 भर कर जमा करना होगा।
डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने जिले के सभी बीएलओ को निर्देश दिया है कि घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करें और जो नये वोटर हैं, उनका फॉर्म भरवायें। मतदाता में किसी प्रकार की त्रुटि को भी सुधार कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें फॉर्म-8 भरना होगा।
वर्ष 2014 एवं वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में वैसे मतदान केंद्र जहां 10 प्रतिशत से कम मतदान हुआ है, डीसी ने वैसे मतदान केंद्रों की पहचान कर मतदाताओं के बीच मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरुकता अभियान चलाने को कहा है।
डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 17 अक्टूबर को मतदाता सूची के ड्राफ्ट का पब्लिकेशन होगा। इसके बाद विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की कार्रवाई की जायेगी, जिसमें 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक मतदाता अपना दावा एवं आपत्ति दर्ज करा सकेंगे, जिसका निष्पादन 26 दिसंबर तक कर लिया जायेगा। इसके बाद पांच जनवरी 2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा।
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