टीम एबीएन, रांची। राज्य में 01 जून 2023 यानी आज से बिजली की नयी दर के तहत उपभोक्ताओं को बिजली बिल का भुगतान करना होगा। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा दिए गए 17% वृद्धि प्रस्ताव को ठुकराते हुए 6.50% टैरिफ वृद्धि की मंजूरी दी है। बिजली की दर में वृद्धि सभी तरह के उपभोक्ताओं के लिए लागू की गई है, जिससे 379.91 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व बिजली वितरण निगम को प्राप्त होगा।
बढ़े हुए रेट-पहले का रेट
200 पन्नों में आयोग ने दिया है फैसला
लंबी सुनवाई के बाद करीब 200 पन्नों में आयोग द्वारा दिये गये निर्णय में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को कई तरह के सुझाव भी दिये गये हैं। आयोग का यह निर्णय झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में दिए गए प्रस्ताव पर सुनवाई के बाद आया है।
झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के चैयरमैन जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता, सदस्य अतुल कुमार और महेंद्र प्रसाद ने संयुक्त रूप से इसकी घोषणा करते हुए कहा कि आयोग 2022-23 और 2023-24 के प्रस्ताव को संयुक्त रुप से सुनवाई के बाद आगे का निर्णय लेगा।
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