टीम एबीएन, रांची। झारखंड प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। श्री जय कुमार राम, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-287/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, माण्डू, रामगढ़ को आरोप मुक्त किया जाता है।
श्री राजीव कुमार मिश्रा, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-476/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ के विरूद्ध संचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया है।
श्री राजीव कुमार मिश्रा, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-476/20 ), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ के विरूद्ध तीन वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित करने के निर्णय लिया है।
श्री मनोज कुमार, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुरडेग, सिमडेगा के विरुद्ध झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(6) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि का दंड अधिरोपित किया है।
श्री हीरक मन्ना केरकेट्टा, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, महुआडांड़, लातेहार के विरूद्ध झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17(2) के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।
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