डीजीसीए के आदेश से सकते में गो फर्स्ट

 

  • अगले आदेश तक हवाई टिकटों की बुकिंग रोके गो फर्स्ट 

एबीएन सेंट्रल डेस्क। विमानन नियामक डीजीसीए ने गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रही एयरलाइन गो फर्स्ट को अपनी उड़ानों के लिए टिकट बुकिंग फौरन रोकने का सोमवार को निर्देश दिया। सूत्रों ने बताया कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइन को सुरक्षित, दक्ष एवं विश्वसनीय ढंग से परिचालन कर पाने में नाकाम रहने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। 

गो फर्स्ट ने पहले से ही 15 मई तक टिकटों की रोक दी है। इसके साथ ही 12 मई तक एयरलाइन ने अपनी उड़ानें निरस्त की हुई हैं। पिछले सप्ताह एयरलाइन ने इंजन आपूर्ति समय पर न होने से पैदा हुए वित्तीय संकट का हवाला देते हुए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के समक्ष स्वैच्छिक दिवाला समाधान अर्जी भी लगा दी।

इस याचिका पर सुनवाई हो चुकी है और फैसला अभी सुरक्षित रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक, गो फर्स्ट में संकट गहराने के बाद डीजीसीए ने उसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होने वाली टिकट बुकिंग अगले आदेश तक फौरन रोकने को कहा है। 

इसके अलावा 15 दिन के भीतर विमान परिचालन नहीं कर पाने पर जवाब देने को भी कहा गया है। सूत्रों ने कहा कि गो फर्स्ट से मिलने वाले जवाब के आधार पर ही उसे दिए गए विमान परिचालन प्रमाणपत्र को जारी रखने के बारे में कोई फैसला लिया जाएगा।

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