टीम एबीएन, रांची। सड़क हादसे में अपने बेटे देवानंद कुमार को खो चुकी खूंटी जिला निवासी उदमणि देवी को 20.61 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। एमएसीटी के पीठासीन अधिकारी मनीष की अदालत ने उसकी ओर से दाखिल दावा आवेदन पर सुनवाई के पश्चात उक्त आदेश दिया है।
दावेदार को मुआवजा राशि का भुगतान 30 दिनों के अंदर 7.5 फीसदी ब्याज की दर के यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को करने को कहा गया है। मृतक पेशेवर डिजाइनर था। वह दैनिक अखबार खबर मन्त्र में कार्यरत था।
वह अपने दोस्त के साथ नौ फरवरी 2018 को मोटरसाइकिल से खूंटी बाजार से घर लौट रहा था। उसी दौरान मुरहू थाना क्षेत्र में डंपर की चपेट में आने से मौत हो गयी थी। घटना के बाद मृतक की मां ने अदालत में दावा किया था।
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