टीम एबीएन, रांची। झारखंड में मनी लांड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पर संकट के काले बादल लगातार घिरे हुए हैं। अब ईडी की विशेष अदालत ने पूजा सिंघल के द्वारा फाइल किये गये डिस्चार्ज पिटिशन को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटिशन को यह कहकर खारिज किया कि उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं हैं।
आरोपी पूजा सिंघल ने डिस्चार्ज पिटिशन फाइल कर कोर्ट से अनुरोध किया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय उनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं जुटा पायी है, इसलिए उन्हें इस आरोप से मुक्त किया जाये। 25 मार्च को भी पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटिशन पर विशेष अदालत में सुनवाई हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसको लेकर सोमवार 3 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें पूजा सिंघल द्वारा फाइल डिस्चार्ज पिटिशन खारिज कर दिया गया। याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने यह कहा कि खुद को निर्दोष साबित करने के लिए पूजा सिंघल के पास पर्याप्त सबूत नहीं हैं।
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