टीम एबीएन, रांची। खान विभाग के मंत्री रहते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा खुद एवं अपने रिश्तेदारों को लीज आवंटन करने से संबंधित आरटीआई कार्यकर्ता एवं हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनील कुमार महतो की जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई।
मामले में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले के प्रतिवादियों जिनमें राज्य सरकार एवं निदेशालय (ईडी) शामिल है, को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 1 मई निर्धारित की। इससे पहले सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने इस जनहित याचिका के मेंटेबिलिटी पर सवाल उठाते हुए कहा गया यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
इसी तरह के समान मामले में शिव शंकर शर्मा एवं अन्य की जनहित याचिका में सीएम हेमंत सोरेन एवं अन्य के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट के खंडपीठ के द्वारा पारित आदेश को पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है।
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