अब 30 जून तक लिंक करा सकते हैं पैन कार्ड से आधार लिंक

 

एबीएन सेंट्रल डेस्क। जिन लोगों ने अभी तक पेन से आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है उनके लिए जरूरी खबर है। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पेन से आधार लिंक की डेट बढ़ा दी है। क्योंकि अभी तक करोड़ों लोग ऐसे थे जिन्होने पेन से आधार लिंक नहीं कराया था। 

वहीं आधार से पेन लिंक के लिए जो शुल्क लगाया जा रहा है 1000 रुपये वही रहेगा। साथ ही जो लोग जून 2023 तक भी यह जरूरी काम नहीं करा पायेंगे। उनके लिए जुर्माने की राशि 1000 के स्थान पर 10,000 कर दिया गया है। इसलिए इस बार समय रहते आधार से अभी तक कुछ लोग इस असमंजस में फंसे हैं कि किन-किन लोगों को आधार से पेन लिंक कराना जरूरी है। 

ऐसे लोगों के लिए बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 एए के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को एक स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित किया गया है। सभी लोगों को आधार से पेन लिंक कराना अनिवार्य है। अभी तक 31 मार्च तक आधार पेन लिंक कराने की लास्ट डेट थी। जिसे अब बढ़ा दिया गया है। यदि आपका भी आधार अभी तक लिंक नहीं हुआ है तो लेट फीस जमा कराकर जरूरी काम निपटा लें।

बता दें कि जो लोग  असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय में रहते हैं। साथ ही नॉन-रेजिडेंट हैं। पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु के रहे हों, या भारत के नागरिक नहीं है ऐसे लोगों के आधार से पेन लिंक कराने की जरूरत नहीं है। यदि आप समय रहते यह जरूरी काम नहीं कराते हैं तो आपका पेन निष्क्रिय कर दिया जायेगा। साथ ही ऐसे लोग अपना आईटीआर भी फाइल भी नहीं कर पायेंगे। साथ ही यदि उसके बाद आप आधार से पेन लिंक करेंगे तो हाई जुर्माना भरना होगा।

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