टीम एबीएन, रांची। रांची के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पिछले साल रांची में होल्डिंग टैक्स में 20 से 30% की वृद्धि देखी गयी थी। जिससे आमजन काफी परेशान थे, लेकिन रांची में रह रहे लोगों को अब होल्डिंग टैक्स में अच्छी खासी कटौती मिलेगी। क्योंकि राज्य सरकार के फैसले के बाद राजधानी रांची में नये सिरे से होल्डिंग टैक्स का निर्धारण कर लिया गया है।
नगर निगम के नगर उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि इस फैसले से शहर के करीब 75% लोगों को सीधे तौर पर फायदा होगा। वहीं, व्यवसाय भवनों के टैक्स भी नयी प्रणाली से काफी कम होंगे। नगर निगम के नगर उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि टैक्स की गणना की बात की जाये तो, पहले टैक्स का निर्धारण सर्कल रेट पर होता था। अब इसका निर्धारण प्रमंडल स्तर पर कर दिया गया है। यानी दक्षिण छोटानागपुर क्षेत्र में पड़ने वाले रांची, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला की जमीन की दर के आधार पर औसत दर निकाली जायेगी।
रांची को छोड़कर दूसरे जिले में जमीन की दर काफी कम है, ऐसे में सभी जगह की जमीन की दर को मिलाकर उसका औसत निकाला जायेगा। फिर उसी के आधार पर टैक्स की गणना की जायेगी। शशि रंजन ने बताया कि फिलहाल लोग सर्कल रेट के आधार पर होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं।
वर्ष 2022 से राज्य में सर्किल रेट पर होल्डिंग टैक्स का निर्धारण हुआ था। इससे आवास भवनों का टैक्स 20 से 30% व व्यवसायिक भवनों का टैक्स 10 गुना बढ़ गया था, लेकिन अब अब लोगों को इससे थोड़ी राहत मिलेगी। बताते चलें, बढ़ी हुए टैक्स के कारण व्यवसाय वर्ग व सत्ताधारी दल के मंत्री तक नाराज हो गये थे। इसे देख टैक्सेशन प्रणाली को बदलकर अब नये सिरे से प्रमंडल स्तर पर टैक्स की गणना की जायेगी। हरमू के रहने वाले प्रशांत कहते हैं कि हमें काफी होल्डिंग टैक्स देना पड़ता था। पिछले साल से हमारा होल्डिंग टैक्स दोगुना हो गया था, जो किसी भी आम इंसान के लिए देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सरकार के इस फैसले से हम काफी खुश हैं, इससे हमारा बजट नहीं बिगड़ेगा।
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