झारखंड : एक अप्रैल से सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य

 

टीम एबीएन, रांची। झारखंड सचिवालय सहित सभी सरकारी कार्यालयों में एक अप्रैल 2023 की तिथि से फिर से बायोमेट्रिक हाजिरी को अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। कोरोना की वजह से 11 मार्च 2020 से एहतियातन ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था को अस्थायी तौर पर अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।

 इस अवधि में सभी सरकारी कर्मियों द्वारा पूर्व की व्यवस्था के तहत उपस्थिति पंजी में मैनुअल उपस्थिति दर्ज किया जाना अनिवार्य किया गया है। 10 फरवरी 2023 को स्वास्थ्य चिकित्सा तथा परिवार कल्याण विभाग की ओर से राज्य में कोविड-19 का संक्रमण नगण्य होने के संबंधित रिपोर्ट देने के बाद बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की निर्धारित प्रक्रिया प्रारंभ करने का मंतव्य दिया गया है। सरकार ने सम्यक विचार करने के बाद आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली एक अप्रैल से फिर से प्रारंभ करने का फैसला लिया है। इस संबंध में सभी विभागों को सूचित किया गया है। 

साथ ही इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार झारखंड सभी विभाग सभी विभाग अध्यक्ष सभी प्रमंडलीय आयुक्त सभी उपायुक्त महा निबंधक उच्च न्यायालय रांची, सचिव झारखंड विधानसभा, राज्यपाल सचिवालय एवं मुख्यमंत्री सचिवालय झारखंड, कार्मिक मंत्रालय भारत सरकार तथा स्थानिक आयुक्त झारखंड भवन नई दिल्ली को भी सूचना दी गयी है।

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