पलामू : पूर्व विधायक शिवपूजन मेहता को दो साल की सजा, नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

 

टीम एबीएन, पलामू/ रांची। झारखंड से राजनीति को लेकर बड़ी खबर सामने आयी है। यहां पलामू जिले के एमपी एमएलए कोर्ट ने हुसैनाबाज के पूर्व बसपा विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता को 2 साल की सजा की सुनाई है। इसके अलावा उन पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पूर्व विधायक के साथ सात अन्य दोषी पाये लोगों को भी यही सजा सुनायी गयी है। 

इन सभी दोषी पाये गये लोगों पर आरोप है कि इन्होंने टायर जलाकर सड़क जाम करने और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने के आरोप में दो दो वर्ष की सजा सुनाई है। इसके अलावा सभी सजा पाए अभियुक्त आने वाले 6 सालों तक चुनाव भी नहीं लड़ पायेंगे। जानकारी के मुताबिक, एक सितंबर 2014 को एक बजे दिन में हुसैनाबाद के जेपी चौक, जपला में बहुजन समाज पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ बिना अनुमति के सभा करने लगे और सड़क पर टायर जलाकर रास्ता जाम कर दिया था।

 इस मामले में एफआईआर करने वाले तत्कालीन थाना प्रभारी संतोष कुमार ने जब उनसे सड़क से जाम हटाने को कहा तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किया। एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल मजिस्ट्रेट सतीश कुमार मुंडा की अदालत ने साक्ष्य के आधार पर हुसैनाबाद के पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता, अजय कुमार भारती, हरि यादव, बसपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता, विजय प्रसाद, रंजीत वर्मा और जितेंद्र कुमार पासवान को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी।

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