मनी लॉन्ड्रिंग : निलंबित आइएएस पूजा सिंघल फिर पहुंची होटवार

 

  • अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद कोर्ट में किया सरेंडर

टीम एबीएन, रांची। मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने रांची ईडी कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद उन्होंने सरेंडर किया है। सरेंडर करने के बाद उन्हें फिर से न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया गया।

 पूजा सिंघल को 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को बेटी के मेडिकल ग्राउंड पर एक महीने की अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय ओका की अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। झारखंड के खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद झारखंड सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। 

गिरफ्तारी के बाद उनके वकील ने पहले ईडी कोर्ट में जमानत याचिका दी। ईडी कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। ईडी कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद हाई कोर्ट पहुंची लेकिन वहीं भी निराशा ही हाथ लगी। हाई कोर्ट के बाद उनके वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जहां से उन्हें एक महीने के अंतरिम जमानत मिली।

Newsletter

Subscribe to our website and get the latest updates straight to your inbox.

We do not share your information.

abnnews24

सच तो सामने आकर रहेगा

टीम एबीएन न्यूज़ २४ अपने सभी प्रेरणाश्रोतों का अभिनन्दन करता है। आपके सहयोग और स्नेह के लिए धन्यवाद।

© www.abnnews24.com. All Rights Reserved. Designed by Inhouse