झारखंड : राज्यपाल ने दी आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक-2022 और झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक-2022 को मंजूरी

 

  • बजट सत्र 27 फरवरी 2023 से आहूत करने की स्वीकृति

टीम एबीएन, रांची। राज्यपाल रमेश बैस ने शुक्रवार को झारखण्ड विधानसभा से पारित झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक-2022 और झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक-2022 पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। आकस्मिकता निधि विधेयक के द्वारा अब राज्य की आकस्मिक निधि से निकासी की राशि 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1200 करोड़ रुपये तक की कर दी गई है।

 राज्यपाल ने झारखण्ड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 पर अपनी सहमति प्रदान की है। झारखण्ड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक पर सहमति देते हुए राज्यपाल ने कई सुझाव भी राज्य सरकार को दिये हैं। साथ ही राज्यपाल ने झारखण्ड राज्य बजट सत्र 27 फरवरी 2023 से आहूत करने की स्वीकृति प्रदान की है।

क्या-क्या दिये हैं सुझाव

इस विधेयक के आलोक में नियमावली के गठन के दौरान सभी हितधारकों से व्यापक चर्चा सुनिश्चित की जाये। बाजार शुल्क के दर निर्धारण में राज्य के ग्रामीण तथा अनुसूचित जनजातीय समुदाय के कृषकों का विशेष ध्यान रखते हुए शुल्क का निर्धारण किया जाये। जिन वस्तुओं पर शुल्क लगाया जाना प्रस्तावित है। उसमें भी छोटे और कमजोर वर्ग से आनेवाले कृषकों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाये। राज्य स्तर पर गठित कृषि विपणन पर्षद में हितसाधकों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सहभागी किया जाये।

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