नये पेंशन को लेकर कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति

 

  • क्या नया पेंशन लें या अपना पैसा लेना बेहतर होगा 
  • दस वर्ष से कम नौकरी किये शिक्षकों को पेंशन निर्धारण की प्रकिया को लेकर उहोपोह की स्थिति 

टीम एबीएन, रांची। सरकारी कर्मियों के नवंबर और दिसंबर, 2022 के वेतन भुगतान को लेकर वित्त विभाग ने नया आदेश जारी किया है। पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर वेतन भुगतान के संबंध में ये प्रक्रिया निर्धारित की गई है। प्रधान वित्त सचिव अजय कुमार सिंह ने इस संबंध में 18 नवंबर, 2022 को सभी संबंधितों को पत्र लिखा है। पेंशन स्कीम को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां और अस्पस्टता से कर्मचारियों की परेशानी बढ़ गयी है। सबसे अधिक परेशानी उन कर्मचारियों की है जो तीन-चार साल में रिटायर्ड होने वाले हैं। 
स्पष्ट नहीं है कि नये पेंशन स्कीम की राशि केन्द्र सरकार किन शर्तो पर राज्य सरकार को वापस करेगी। पेंशन का निर्धारण विशेषकर जिनकी सेवा दस साल से कम है उनका किस प्रकार किया जायेगा। कर्मचारियों से राज्य सरकार ने एक शपथ पथ मांगा है जिसमें उन्हें अपने नये पेंशन स्कीम के पैसे से दावा नहीं करना है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार ने पूछा था कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने में जो असमंजस है उसपर क्या कहना है। राज्य सरकार ने कोई साफ और स्पष्ट जबाव नहीं दिया है। 
आखिर पुराने पेंशन स्कीम में साफ है कि दस साल सेवा किये बिना कोई कर्मचारी पेंशन का हकदार नहीं होगा फिर वैसे पारा शिक्षक जो 2016 या उसके पहले भी स्थायी शिक्षक बने हैं उनकी स्थिति सबसे असमंजस वाली है। राज्य सरकार ने नये पेंशन स्कीम की दो माह की कटौती नहीं की है जिस पर साफ नहीं है कि ऐसा क्यों किया गया? 31 दिसंबर तक पेंशन का शपथ पत्र लिये बिना सरकार इस प्रकार का निर्णय क्यों और कैसे ले रही है? 
प्रधान वित्त सचिव ने लिखा है कि 1 सितंबर, 2022 से राज्य में विकल्प के आधार पर पुरानी पेंशन योजना बहाल की गयी है। वित्त विभागीय संकल्प के आलोक में 1 दिसंबर, 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मियों से शपथ पत्र के आधार पर नई पेंशन योजना में बने रहने या पुरानी पेंशन योजना का चयन करने का विकल्प प्राप्त किया जाना है। प्रधान सचिव ने लिखा है कि 1 दिसंबर, 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मियों द्वारा विकल्प चयन के लिए शपथ पत्र के माध्यम से विकल्प चयन की अवधि 31 दिसंबर, 2022 तक विस्तारित की गई है। 
प्रधान सचिव ने लिखा है कि 16 सितंबर, 2022 को जारी आदेश में सितंबर, 2022 और अक्टूबर, 2022 का वेतन भुगतान एनपीएस/ जीपीएफ कटौती किये बिना करने का आदेश दिया गया है। राज्य में 1 दिसंबर, 2004 से 31 अगस्त, 2022 तक नियुक्त कर्मियों को नवंबर, 2022 और दिसंबर, 2022 का वेतन भुगतान के संबंध में ये प्रक्रिया निर्धारित की गई है। 
 

अपनानी है ये प्रक्रिया 
 

वैसे कर्मी जिनके द्वारा पुरानी पेंशन का विकल्प का चयन किया गया है एवं उनके द्वारा सभी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए जीपीएफ संख्या आवंटित करा लिया गया है। उनका नवंबर और दिसंबर, 2022 का वेतन भुगतान जीपीएफ कटौती के साथ किया जाना है। वैसे कर्मी जिनके द्वारा नई पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प का चयन किया गया है और उनके द्वारा सभी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है। उन्हें नवंबर और दिसंबर, 2022 का वेतन भुगतान एनपीएस कटौती के साथ किया जाना है। वैसे कर्मी जिनके द्वारा किसी भी विकल्प का चयन अबतक नहीं किया गया है। उनके नवंबर और दिसंबर, 2022 का वेतन भुगतान बिना एनपीएस/जीपीएफ कटौती के साथ किया जाना है।

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