कोर्ट से मिली इजाजत, अब सिंगापुर जा सकेंगे लालू

 

एबीएन सेंट्रल डेस्क। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरोपी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को इलाज कराने के लिए सिंगापुर जाने की इजाजत मिल गई है। दरअसल, लालू यादव ने कोर्ट में याचिका दायर कर इलाज कराने के लिए सिंगापुर जाने की इजाजत मांगी थी, जिस पर आज यानी बुधवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक सिंगापुर जाने इजाजत दी है। दरअसल, राजद सुप्रीमो लालू यादव किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। लालू परिवार ने डॉक्टरों से उनकी किडनी प्रत्यारोपण के लिए सलाह के बाद यह फैसला लिया है। दरअसल, लालू प्रसाद यादव कई बीमारियों से पीड़ित हैं। उनकी किडनी और फेफड़े में गंभीर संक्रमण हैं। साथ ही उन्हें मधुमेह और रक्तचाप भी है। उनकी दोनों किडनी 75 प्रतिशत से ज्यादा डैमेज हो चुकी है। दरअसल, बीते दिनों सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को उनका पासपोर्ट लौटाने के आदेश दिये थे। लालू प्रसाद ने पासपोर्ट वापस करने का अनुरोध करते हुए 13 सितंबर को अदालत में अर्जी दाखिल की थी। लालू की अर्जी पर सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने अदालत से कहा था कि सिंगापुर के चिकित्सक ने 24 सितंबर को लालू यादव को वहां जांच की तारीख दी है, लिहाजा उससे पहले उन्हें सिंगापुर पहुंचना होगा। अतः उन्होंने मांग की कि यथाशीघ्र लालू यादव का पासपोर्ट वापस किया जाये। साथ ही अधिवक्ता ने यह भी अनुरोध किया कि सिंगापुर जाने के दिन से कम से कम दो महीने तक के लिए पासपोर्ट जारी किया जाये। चारा घोटाला में दोषी करार दिये जाने के बाद लालू यादव का पासपोर्ट सीबीआई कोर्ट ने जमा करा लिया था। सीबीआई कोर्ट ने पासपोर्ट जमा कराने के साथ ही लालू यादव के देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी थी। लालू यादव की ओर से पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने का हवाला देते हुए नवीनीकरण के लिए पासपोर्ट रिलीज करने की मांग की गयी थी।

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