टीम एबीएन, रांची। राज्य के जिन आईटीआई भवन का इस्तेमाल सीआरपीएफ अथवा आईआरबी के द्वारा रहने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें खाली कराने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सीआरपीएफ एवं आईआरबी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का भी उपायुक्तों को दिया गया निर्देश। ● निजी क्षेत्र में 40 हजार मासिक वेतन तक की नौकरियां स्थानीय युवाओं को देने के लिए बनाई गई नियमावली को अगले माह से लागू करने के निर्देश। ● जिला स्तर पर प्रवासी मजदूरों के लिए 10 लाख रुपए तक का फंड बनाया जायेगा। जिसमें किसी प्रवासी मजदूर की दुर्घटना में अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसके आश्रितों को तत्काल 50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जायेगी। ● झारखंड में ई- श्रम पोर्टल पर अब तक 90 लाख 48 हज़ार से ज्यादा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का निबंधन हो चुका है।
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