एबीएन सेंट्रल डेस्क। चारा घोटाला केस में सजायाफ्ता लालू प्रसाद इलाज के लिए सिंगापुर जायेंगे। फिलहाल, वो जमानत पर जेल से बाहर हैं। लालू यादव का पासपोर्ट रिलीज करने का सीबीआई कोर्ट ने आदेश दिया है। लालू यादव इलाज कराने के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। दो महीने के लिए पासपोर्ट रिलीज करने की मांग लालू की ओर से की गई थी। बता दें कि सीबीआई कोर्ट में लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने आवेदन दाखिल करते हुए दो महीने के लिए पासपोर्ट रिलीज करने का आग्रह किया था। जिस पर सीबीआई की ओर से पक्ष रखा गया। शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद न्यायालय ने पासपोर्ट रिलीज करने की अनुमति दे दी है। लालू प्रसाद के अधिवक्ता अनंत विज ने जानकारी देते हुए कहा कि हमलोगों ने न्यायालय से दो महीने के लिए पासपोर्ट रिलीज करने की मांग की थी। गौरतलब है कि वर्तमान समय में जमानत पर रह रहे लालू प्रसाद का पासपोर्ट सीबीआई कोर्ट के आदेश पर जमा है। सीबीआई कोर्ट से लालू प्रसाद की ओर से सिंगापुर जाने के लिए पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश देने की मांग पिछले दिनों की गई थी। बता दें कि साल 2017 लालू यादव का पासपोर्ट जब्त था। गौरतलब है कि सिंगापुर में 24 सितंबर को किडनी ट्रांसप्लांट कराने का समय लालू प्रसाद को मिला है। इसके लिए वे 20 सितंबर तक रवाना होंगे। दरअसल लालू प्रसाद कई बीमारियों से पीड़ित हैं। लालू की किडनी और फेफड़े में गंभीर संक्रमण है। उनकी दोनों किडनी 75 प्रतिशत से ज्यादा डैमेज हो चुकी है। वह डायबिटीज और उच्च रक्तचाप से भी पीड़ित हैं। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट की बेहतरीन सुविधा है। जितने लोगों की किडनी ट्रांसप्लांट की गई है, उसकी सफलता का औसत काफी अच्छा है। अगर जीवित डोनर से किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसकी सफलता दर 98.11 फीसदी है। जबकि डेथ डोनर से किडनी ट्रांसप्लांट की सफलता दर 94.88 फीसदी है। वहीं, भारत में किडनी ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेसियो देखें तो ये करीब 90 फीसदी है। जीवित व्यक्ति से किडनी ट्रांसप्लांट कराने पर 12-20 साल और मृत व्यक्ति से किडनी ट्रांसप्लांट कराने पर 8-12 साल तक जीवन अवधि बढ़ जाती है। बहरहाल, लालू प्रसाद एवं उनके परिवार के लोग सिंगापुर जाने की तैयारी करने में जुटे हैं। सीबीआई कोर्ट से पासपोर्ट मिल जाने के बाद 20 सितंबर को लालू प्रसाद के सिंगापुर जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है।
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