पांच लाख करोड़ हुई आपात ऋण सहायता गारंटी स्कीम की सीमा

 

एबीएन सेंट्रल डेस्क। सरकार ने आतिथ्य और इससे जुड़े क्षेत्रों को गति देने के उद्देश्य से आपात ऋण सहायता गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) की सीमा को 50 हजार करोड़ रुपये बढ़ाकर पांच लाख करोड़ करने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुयी केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। अभी ईसीएलजीएस की सीमा 4.5 लाख करोड़ रुपये है। अब इसमें आतिथ्य एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है। कोरोना महामारी के कारण बुरी तरह से प्रभावित आतिथ्य एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह बढोतरी की गयी है। इस स्कीम के तहत अब तक 3.67 लाख करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये जा चुके हैं। यह स्कीम अभी जारी है। यह अतिरिक्त 50 हजार करोड़ रुपये आतिथ्य एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 31 मार्च 2023 तक उपलब्ध रहेगा। इससे वित्तीय संस्थानों को इस क्षेत्र को 50 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी जिससे यह क्षेत्र अपनी परिचालन देनदारियों को पूरा करते हुये सुचारू तरीके से कारोबार कर सकेगा।

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