टीम एबीएन, रांची। भारत के लोकपाल ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को आय से अधिक संपत्ति की शिकायत से जुड़े मामले में 25 अगस्त को लोकपाल के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी (न्यायिक सदस्य) और सदरूय महेंद्र सिंह एवं इंद्रजीत पी गौतम की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया है। 4 अगस्त को ही चार प न्नों के आदेश में कहा गया है कि लोकपाल की विचाराधीन मामले में धारा 20 (3) के तहत दिशोम गुरु शिबू सोरेन के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि लोक सेवक के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रथम दृष्टया मामला है या नहीं। भाजपा सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर कहा- झारखंड के राज परिवार को आदरणीय लोकपाल महोदय ने अकूत भ्रष्टाचार और संपत्ति देखते हुए 25 अगस्त को बुलाया है। लगता है कि आज 9 अगस्त 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ों की तरह सोरेन परिवार झारखंड व गद्दी छोड़ो का नारा लग गया है। आज आदिवासी दिवस पर भ्रष्टाचार से आदिवासी को मुक्ति। सूत्रों के मुताबिक लोकपाल ने रजिस्ट्री को लोकपाल अधिनियम की धारा 20 (3) के तहत नोटिस जारी करने का निर्देश दिया, ताकि वह व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से आरोपों का बचाव कर सके। इसके अलावा लोकपाल ने रजिस्ट्री को यह भी निर्देश दिया कि शिबू सोरेन को शिकायत की एक प्रति और सीबीआई की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रदान की जाए। बताया गया है कि शिबू सोरेन के खिलाफ 5 अगस्त 2020 को शिकायत दर्ज करायी गयी थी। जिसमें यह आरोप लगाया था कि कि वह और उनके परिवार के सदस्य बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल है, उन्होंने झारखंड में सरकारी खाजने का दुरुपयोग कर आय से ज्ञात और घोषित श्रोतों तथा उनके नाम पर कई वाणिज्यिक एवं आवासीय संपत्तियों के अनुपात में बड़ी संपत्ति अर्जित की है। लोकपाल की पूर्ण पीठ ने 15 सितंबर 2020 को सीबीआई को मामले की प्रारंभिक जांच का निर्देश दिया था और 1 जुलाई को सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें शिबू सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर जो भी संपत्तियां है, उनका विवरण संलग्न है। सीबीआई ने कुछ आयकर रिटर्न भी संलग्न किया गया है।
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