अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों का मानदेय नहीं रोकेगी सरकार

 

टीम एबीएन, रांची। राज्य के अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है, उन्हें मानदेय मिलता रहेगा। ध्यानाकर्षण के दौरान झामुमो विधायक सरफराज अहमद ने अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मसले को उठाया। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार उनकी चिंता से वाकिफ है। लिहाजा सरकार ने तीन हजार पारा शिक्षकों के मानदेय को जारी रखने का फैसला लिया है। सबसे खास बात यह है कि केंद्र सरकार की ओर से 2019 में प्राप्त पत्र के मुताबिक न्यूनतम आहर्ता नहीं रखने वाले शिक्षकों की सेवा नहीं लेने का निर्देश है। इसके बावजूद राज्य सरकार इन शिक्षकों को मानदेय दे रही है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इस संबंध में भारत सरकार को फिर से पत्र लिखने के लिए मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के तहत करीब 3000 अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों की सेवा ली जा रही थी, लेकिन केंद्र सरकार के 2019 के आदेश पर उन्हें कार्यमुक्त करने का आदेश दे दिया गया था। ये मामला कई बार सदन में उठ चुका है। साल 2020 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने भरोसा दिलाया था कि इस मसले पर केंद्र सरकार से बात की जाएगी लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। दरअसल, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत स्कूलों में अप्रशिक्षित शिक्षक पठन-पाठन नहीं कर सकते। सभी अप्रशिक्षित को 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण प्राप्त करने का अंतिम मौका दिया गया था।

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