एबीएन सेंट्रल डेस्क। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए (CCPA) ने एक राहत भरी घोषणा की है। सीसीपीए ने रेस्टोरेंट और होटलों में सर्विस चार्ज को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। अब आपके बिल में सर्विस चार्ज लगकर नहीं आएगा। गाइडलाइंस के मुताबिक अब से कोई भी रेस्टोरेंट और होटल अपने ग्राहकों को सेवा देने के बदले जबरन सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते हैं। सर्विस चार्ज देना या ना देना ग्राहक पर निर्भर : गाइडलाइंस के मुताबिक, सर्विस चार्ज देना या ना देना ग्राहक पर निर्भर करेगा, रेस्टोरेंट इसके लिए किसी भी तरीके से ग्राहकों को बाध्य नहीं कर सकता है। रेस्टोरेंट और होटलों को ग्राहकों को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि सर्विस चार्ज वैकल्पिक, स्वैच्छिक और ग्राहक के विवेक पर है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर दर्ज करा सकते हैं शिकायत : आदेश के मुताबिक, होटल और रेस्टोरेंट के बिल में सर्विस उपभोक्ताओं से किसी अन्य नाम से नहीं लिया जा सकता और न ही इसे भोजन बिल में जोड़ा जा सकता है। सीसीपीए के आदेश के मुताबिक, अगर कोई रेस्टोरेंट अपने बिल में सर्विस चार्ज लगाता है, तो ग्राहक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर रेस्टोरेंट शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फ्रेमवर्क लाएगा DoCA उपभोक्ता मामलों के विभाग यानी डीओसीए (DoCA) ने पहले कहा था कि यह जल्द ही रेस्टोरेंट और होटलों द्वारा लगाए गए सर्विस चार्ज के संबंध में स्टेकहोल्डर्स द्वारा सख्त कंप्लायंस को लागू करने के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क विकसित करेगा क्योंकि यह नियमित रूप से ग्राहकों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। रेस्टोरेंट द्वारा लिया जाने वाला सर्विस चार्ज पूरी तरह से कानूनी : रेस्टोरेंट एसोसिएशन मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एनआरएआई (NRAI) ने यह साफ किया है कि रेस्टोरेंट द्वारा लिया जाने वाला सर्विस चार्ज पूरी तरह से कानूनी है और उपभोक्ता मामलों के विभाग ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि नए फ्रेमवर्क को अपनाया जाए या नहीं।
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