टीम एबीएन, चतरा। चतरा के एसडीओ मुमताज अंसारी ने तंबाकू रोक अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा 11 ब्रांडों के पान मसालों पर बैन लगा दिया है। ऐसे में सरकारी प्रबंध के मुताबिक रजनीगंधा, विमल, शिखर, पान पराग, दिलरुबा, राजनिवास, सोहरत, मुसाफिर, मधु, बहार, पान पराग प्रीमियम समेत अन्य ब्रांडों की बिक्री पर पूर्व प्रतिबंध हैं। उन्होंने सभी व्यापारियों को इन कंपनियों के पान मसाला बेचने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। मसाला बिक्री पर लगा पूर्ण प्रतिबंध : चतरा एसडीओ मुमताज अंसारी ने खाद्य व्यापारियों के साथ बैठक में निर्णय लिया कि तंबाकू निर्माण के अलावा उसकी ब्रिक्री, भंडारण और विनिर्माण का कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित है। साथ ही जारी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानदारों व हालसेलरों के विरुद्ध नियमसंगत कार्रवाई की जाएगी। एसडीओ के अनुसार तंबाकू जनित रोगों से प्रतिवर्ष भारत में लगभग 13 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। सर्वे के अनुसार झारखंड में 50.1 प्रतिशत युवा किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते है, जिसमें 63.6 प्रतिशत पुरूष और 35.9 प्रतिशत महिलाएं हैं। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों से होने वाली घातक बिमारियों के संबंध में जनमानस में युक्तिसंगत तरीकों से आवश्यक रूप से जागरूकता फैलाने की आवश्यकता हैं। स्कूल, कॉलेज और अस्पताल में धूम्रपान निषेध : एसडीओ ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल समेत अन्य धूम्रपान निषेध क्षेत्र से 100 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार की सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद को बेचने वालों पर कार्रवाई होगी। अगर कोई उसका सेवन करते हुए पकड़े जाने पर आर्थिक रूप से जुर्माना लगाने एवं अन्य नियम संगत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिला खाद्य संरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद, सचिव कृषि उत्पादन बाजार समिति, चेंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष, सभी होटल, रेस्टुरेंट, धर्मशाला एवं ढाबा संचालक, सभी खाद्य व्यापारी, सभी खैनी विक्रेता थोक एवं खुदरा चतरा अनुमंडल समेत अन्य संबंधित उपस्थित थे।
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