सिमडेगा : 2017 में हुए दोहरे हत्याकांड में चार 4 को आजीवन कारावास

 

टीम एबीएन, सिमडेगा। झारखंड में सिमडेगा के महाबुआंग थाना क्षेत्र में अप्रैल, 2017 में हुए दोहरे हत्याकांड में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को अदालत ने उम्रकैद और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सिमडेगा की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) आशा देवी भट्ट की अदालत ने महाबुआंग थाना कांड संख्या 3-17 के तहत दोहरे हत्याकांड मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई। दोषियों में शीतल सुरीन, सितुंग सुरीन, नियरजन सुरीन एवं जोलेन सुरीन शामिल हैं। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी अपर लोक अभियोजक सुभाष प्रसाद ने साक्ष्य और दलीलें पेश कीं। उनके द्वारा 12 गवाहों की पेशी कराई गई। हत्या में प्रयुक्त की गयी टांगी व अन्य वस्तुएं प्रस्तुत की गईं। दोहरे हत्या की यह घटना अप्रैल 2017 की है। तीन अप्रैल 2017 को सालिम सुरीन एवं जसमति सुरीन का खून से लथपथ शव पाटिल पहाड़ से बरामद हुआ था। दोनों की टांगी से काटकर हत्या की गई थी। इस मामले में सालिम सुरीन की भाभी ने मामला दर्ज कराया था। उसने बताया कि उसका देवर सालिम सुरीन जामटोली में जसमति सुरीन के यहां रहकर खेतीबाड़ी संबंधी कार्य देखता था। राकेश सुरीन जसमति के यहां नौकर के रूप में कार्य करता था। वहीं गांव के रोयन ने राकेश को भड़काते हुए कहा था कि जसमति के यहां काम नहीं करों, वह डायन है। बाद में नौकर के द्वारा बताने पर जसमति व सालिम, रोयन से पूछताछ करने पहुंचे। इसी क्रम में उपरोक्त आरोपित उनसे उलझ पड़े। फिर दोनों के साथ मारपीट कर उन्हें पहाड़ की ओर ले गए। अगले दिन अर्थात 3 अप्रैल 2017 को जसमति सुरीन एवं सालिम सुरीन का शव मिला। पुलिस ने मामले की जांच में पाया कि चारों अपराधियों ने मिलकर जसमति एवं सालिम की हत्या कर उनका शव पहाड़ पर छोड़ दिया था। अदालत में पेश गवाहों एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चारों आरोपितों को इस दोहरे हत्याकांड का दोषी करार दिया और सजा सुनाई।

Newsletter

Subscribe to our website and get the latest updates straight to your inbox.

We do not share your information.

abnnews24

सच तो सामने आकर रहेगा

टीम एबीएन न्यूज़ २४ अपने सभी प्रेरणाश्रोतों का अभिनन्दन करता है। आपके सहयोग और स्नेह के लिए धन्यवाद।

© www.abnnews24.com. All Rights Reserved. Designed by Inhouse