पंचायत चुनाव : सार्वजनिक स्थल पर सभा से पूर्व लेनी होगी अनुमति

 

टीम एबीएन, पलामू। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर स्वीप कोषांग एवं मीडिया कोषांग के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं मीडिया कोषांग द्वारा अभ्यर्थियों को भी आदर्श आचार संहिता का पालन कराने को लेकर विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है, ताकि अभ्यर्थी एवं उनके कार्यकर्ता आदर्श आचार संहिता के दायरे में रहकर चुनाव संबंधित कार्य कर सकें। अभ्यर्थियों द्वारा मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के उद्देश्य से चुनाव सभा का भी आयोजन किया जाता है। पंचायत आम निर्वाचन के दौरान उम्मीदवारों को किसी हाट, बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी। साथ ही स्थानीय पुलिस थाने में सभा आयोजन की पूर्व सूचना देनी होगी, ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन आवश्यक प्रबंध कर सके। प्रत्येक उम्मीदवार किसी अन्य उम्मीदवार के सभा या जुलूस में गड़बड़ी करने की अनुमति नहीं है। प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों को रोकना चाहिए। यदि दो भिन्न-भिन्न दलों या उम्मीदवारों द्वारा पास-पास स्थित स्थानों में सभाएं की जा रही हो, तो उन्हें ध्वनि विस्तारक यंत्रों का मुंह विपरित दिशाओं में रखने होंगे। जुलूस के कारण यातायात व्यवस्था न हो बाधित : किसी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से होकर नहीं निकाला जाना चाहिए, जिसमें कोई प्रतिबंधात्मक/ निषेधात्मक आदेश लागू हों, जुलूस के निकलने के स्थान, समय और मार्ग तथा समापन के स्थान के बारे में स्थानीय पुलिस थाने में कम-से-कम एक दिन पहले सूचनाएं देनी होगी। साथ ही ससमय यथाआवश्यक अनुमति प्राप्त करनी होगी। जुलूस के आयोजकों द्वारा स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों को तत्संबंधी कार्यक्रम की लिखित सूचना पूर्व में ही दी जाएगी, ताकि पुलिस द्वारा ससमय आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। अभ्यर्थियों एवं उनके कार्यकर्ताओं को इस बात का ध्यान रखना होगा कि जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा न हो। जुलूस में शामिल लोगों को ऐसी कोई चीज लेकर चलने की अनुमति नहीं है, जिन्हें लेकर चलने पर प्रतिबंध है या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरूप्योग किया जा सकता है। किसी उम्मीदवार द्वारा जुलूस के आयोजन की स्थिति में जुलूस के आरंभ होने का स्थल, समय तथा तिथि, जुलूस का मार्ग तथा जुलूस की समाप्ति का स्थल एवं समय पूर्व से आवश्यक अनुमति के अनुसार निर्धारित किया जाएगा तथा सामान्यतः इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार अपने जुलूस उन्हीें मार्ग से ले जायें, जिसके लिए उन्हें पूर्व से अनुमति हो। काफी लम्बा जुलूस होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को उस जुलूस को टुकड़ों में आयोजित करने की अपील की गयी है, ताकि सुविधाजनक रूप से  सड़क/चौराहों पर जुलूस गुजर सके तथा उस क्रम में यातायात भी बाधित नहीं हो। उम्मीदवारों के जुलूस के दौरान कर्तव्य पर उपस्थित पुलिस पदाधिकारी/कर्मी के निदेश एवं सुझाव का अवश्य पालन करें। पुतला जलाने, प्रदर्शन करने पर रोक : प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान में जलाए जाने तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन करने से अपने कार्यकर्ताओं को रोकना चाहिए। किसी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा आम सभा में व्यवधान/विघ्न उत्पन्न करने/तत्संबंधी प्रयास करने पर आमसभा के आयोजकों को पुलिस पदाधिकारियों की सहायता लेनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति अपने स्तर से स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।

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