टीम एबीएन, रांची। डीसी छवि रंजन के निर्देश पर रांची के 24 स्कूलों को जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। इन स्कूलों पर बसों के परिचालन में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किए जाने का आरोप है। निर्धारित सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर मोटरवाहन अधिनियम एवं भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार विद्यालय प्रबंधक और गाड़ियों के मालिक को कानूनी नोटिस दिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण कुमार के द्वारा 21 अप्रैल को विभिन्न स्कूलों के बसों की जांच की गई थी। जांच के क्रम में ये पाया गया कि ज्यादातार स्कूलों की बसें सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते हैं। जिसके बाद नोटिस जारी कर पूछा गया है कि किस परिस्थिति में विद्यालय के बसों का परिचालन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रोड सेफ्टी कमेटी के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही कहा गया है कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध मोटरवाहन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के कार्रवाई की जाए। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि अपने विद्यालय से और विद्यालय के लिए संचालित बसों के सभी कागजातों को अद्यतन करा लें एवं वाहन के परिचालन में निर्धारित सुरक्षा मानकों को पूर्ण कर ही बस का परिचालन करें। आपको बताएं कि वर्तमान में सभी स्कूल खुल गये हैं एवं सभी बसों का परिचालन नियमित रूप से हो रहा है। ऐसे में सुरक्षा जांच में खामियां मिलने के बाद नोटिस जारी की गई है। परिवहन पदाधिकारी ने जिन विद्यालयों को नोटिस जारी किया है उसमें रांची के कई नामी गिरामी स्कूल भी शामिल हैं। मोटी फिस लेकर बच्चों के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले इन स्कूलों के नाम भी जान लीजिये : विशप वेस्टकोट गर्ल्स स्कूल, ब्रिज फोर्ड स्कूल कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल, डीएवी बरियातू, डीएवी धुर्वा, डीएवी कपिलदेव, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिरायालाल पब्लिक स्कूल, जेके इंटरनेशनल, जवाहर विद्या मंदिर, कैराली स्कूल, लोरेटो स्कूल, मनन विद्या, मेटास एडवेंटिस, न्यू कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल, सेक्रेड हार्ट स्कूल, सैफायर इंटरनेशनल स्कूल, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, सरला बिरला स्कूल, संत फ्रांसिस स्कूल, संत माइकल स्कूल, संट थॉमस स्कूल, टेंडर हार्ट, विवेकानंद विद्या मंदिर।
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