टीम एबीएन, रांची। शराब नहीं देने के प्रतिशोध में जगरनाथपुर थाना के चंदाघासी निवासी विमल तिर्की उर्फ रघु तिर्की ने अपने गांव के बबलू कच्छप की छह वर्षीय बच्ची की हत्या कर दिया था। पोक्सो के विशेष अदालत ने मंगलवार को दोषी करार अभियुक्त को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त एक साल सजा काटनी होगी। पोक्सो के विशेष न्यायाधीश मो आसिफ इकबाल ने 15 मार्च को दोषी पाया था। अपर लोक अभियोजक मोहन रजक ने बताया कि बच्ची की हत्या पांच जुलाई 2017 को मुंह दबाकर कर दी गई थी। हत्या से पहले उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई थी। अभियुक्त 11 जुलाई 2017 से लगातार जेल में ही है। मामले के जांच अधिकारी विमल कुमार ने जांच के दौरान पाया की बच्ची की हत्या अप्राथमिकी अभियुक्त विमल तिर्की ने किया है। जबकि बच्ची के पिता ने अपने गोतिया के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। दाखिल चार्जशीट में कहा गया है कि अभियुक्त का मृतका का घर बराबर जाया करता था। एक दिन उसके घर जाकर दारू की मांग की। नहीं मिलने पर बच्ची की हत्या कर बदला लिया। घटना के दिन बच्ची शाम छह बजे दुकान से सामान लाने गई थी। उसी दुकाने पर अभियुक्त खड़ा था। सामान लेने के बाद बच्ची को अभियुक्त ने गोदी में उठाकर अपने साथ ले गया। जब बच्ची घर नहीं लौटी तो उसके घरवालों ने खोजबीन की। अगले दिन उसकी लाश खेत में मिली थी।
Subscribe to our website and get the latest updates straight to your inbox.
टीम एबीएन न्यूज़ २४ अपने सभी प्रेरणाश्रोतों का अभिनन्दन करता है। आपके सहयोग और स्नेह के लिए धन्यवाद।
© www.abnnews24.com. All Rights Reserved. Designed by Inhouse