रामगढ़ : सार्वजनिक स्थलों पर 5 से अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध

 

रामगढ़। बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर मंगलवार को राज्य सरकार द्वारा 8 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए जारी किए गए दिशा निदेर्शों के आलोक में बुधवार को उपायुक्त संदीप सिंह की अध्यक्षता में जिला समाहरणालय सभागार में प्रेस वार्ता की गयी। इस दौरान उपायुक्त संदीप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार द्वारा जिले के विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों को सरकार द्वारा जारी दिशा निदेर्शों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गयी। उपायुक्त ने बताया कि उक्त अवधि के दौरान सभी इनडोर व आउटडोर स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रम (शादी विवाह व अंतिम संस्कार को छोड़कर) पर प्रतिबंध रहेगा। शादी, विवाह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या की अधिकतम सीमा 200 व अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या अधिकतम 50 ही होगी। सभी प्रकार के जुलूस, धार्मिक व त्यौहार के जुलूस सहित को निकाले जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर भी प्रतिबंध है। सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, शिक्षण कार्य आॅनलाइन/ डिजिटल माध्यम से ही किया जाएगा। वर्ग 10वीं एवं 12वीं के वैसे छात्र-छात्राएं जो वर्ष 2021 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे उन्हें आॅफलाइन क्लास की अनुमति होगी। परंतु यह अनिवार्य नहीं होगा अभिभावक कि यदि सहमति हो तो कोरोना प्रोटोकॉल के सभी एतिहात के तहत आॅफलाइन क्लास की जा सकती है। सभी तरह के मेला प्रदर्शनी पर प्रतिबंध है। सभी जिमखाना, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। सभी खेलकूद कार्यक्रम पर रोक रहेगी, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण हेतु स्टेडियम में आने की अनुमति होगी। सभी पार्क बंद रहेंगे। सभी होटल/रेस्टोरेंट में बैठने की क्षमता के 50% लोगों के साथ संचालन की अनुमति होगी। किसी भी धार्मिक कार्य हेतु स्थल की क्षमता के 50% लोगों के साथ करने की अनुमति होगी परंतु कोविड-19 प्रोटोकॉल के एतिहात यथा फेस मास्क, सैनिटाइजेशन, 2 गज की सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। बैंक्वेट हॉल में शादी विवाह अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम के अतिरिक्त कोई अन्य कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा। शादी/ विवाह/ अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम को छोड़कर अन्य कार्यक्रमों के लिए बुकिंग किए जाने पर बैंकट हॉल को सील करते हुए संबंधित संचालक/ प्रबंधक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी व्यापार स्थल/दुकान/रेस्टोरेंट्स/ क्लब रात्रि 8:00 बजे के बाद खोलने पर प्रतिबंध रहेगा। खाने के टेक होम या डिलीवरी पर रोक नहीं होगी। किसी भी सरकारी कार्यालय/निजी कार्यालय/व्यापार प्रतिष्ठान/ धार्मिक स्थल/ कार्यक्रम स्थल/ रेलवे स्टेशन/ एयरपोर्ट/ बस/टैक्सी/ आॅटो रिक्शा अन्य सार्वजनिक स्थल यथा दुकाने आदि पर बिना मास्क/ फेस कवर के प्रवेश करना आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा। वैसी सभी गतिविधियां जिन्हें विशिष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, कंटेनमेंट जोन के बाहर उनके लिए अनुमति होगी। इसका उल्लंघन किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार एवं आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त जानकारी दी कि कोरोना से बचाव हेतु जिला प्रशासन द्वारा नियमित रूप से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही जिन लोगों द्वारा मास्क अथवा फेस कवर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है उनसे फाइन की वसूली की जा रही है। चेंबर आॅफ कॉमर्स तथा अन्य माध्यमों से सभी प्रतिष्ठानों, पेट्रोल पंप आदि को बिना मास्क के आने वाले किसी भी ग्राहक को कोई सेवा नहीं देने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं, पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि कोरोना से बचाव हेतु सभी दिशा निदेर्शों का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है, जिनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी लोग मास्क पहने एवं सामाजिक दूरी सहित अन्य नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा नो मास्क नो एंट्री अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जिनमें ज्यादा संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं को निर्देश दिया गया है कि बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को एंट्री ना दी जाए। प्रेस वार्ता में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ असीम कुमार, सहायक जिला जनसंपर्क पदाधिकारी शशांक शेखर मिश्र, जिला जनसंपर्क कार्यालय रामगढ़ से नीतीश कुमार पासवान सहित अन्य उपस्थित थे।

Newsletter

Subscribe to our website and get the latest updates straight to your inbox.

We do not share your information.

Tranding

abnnews24

सच तो सामने आकर रहेगा

टीम एबीएन न्यूज़ २४ अपने सभी प्रेरणाश्रोतों का अभिनन्दन करता है। आपके सहयोग और स्नेह के लिए धन्यवाद।

© www.abnnews24.com. All Rights Reserved. Designed by Inhouse