झारखण्ड में सस्ता पेट्रोल : जानें कैसे मिलेगी सब्सिडी...

 

एबीएन डेस्क। दोपहिया वाले बीपीएल के लिए हर महीने 10 लीटर पेट्रोल पर 25 रुपये की सब्सिडी पाना आसान नहीं होगा। राज्य सरकार ने छूट को लेकर शनिवार को जो दिशा-निर्देश जारी किए हैं, उससे इसका पता चलता है। शनिवार को जिला प्रशासन तक यह सूचना एक फ्लो चार्ट के माध्यम से पहुंची। इस योजना के लाभुक मोबाइल एप के माध्यम से आवेदन करेंगे। आवेदक को राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अथवा राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का राशन कार्डधारक होना चाहिए। राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का सत्यापित आधार नंबर अंकित होना चाहिए। आवेदक के आधार से जुड़ा बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। आवेदक के वाहन का निबंधन उसी के नाम से होना चाहिए। उसका दोपहिया झारखंड में निबंधित होना चाहिए। आवेदन करते समय अपना राशन कार्ड एवं आधार नंबर एप में डालना होगा, उसके बाद उसके आधार सीडेड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी सत्यापन के उपरांत राशन कार्ड में अपना नाम सेलेक्ट कर ड्राइविंग लाइेंसस नंबर डालना होगा। इसमें बताया गया है कि वाहन का नंबर डीटीओ की लॉगइन में जाएगा, जिसे वे सत्यापित करेंगे। सत्यापन के पश्चात सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी (डीएसओ) के लॉगइन में चली जाएगी। उपायुक्त की स्वीकृति के उपरांत डीएसओ द्वारा बिल ट्रेजरी में जमा किया जाएगा। ट्रेजरी बिल पास कर डीएसओ के पीएफएमएस खाते में पूरी राशि हस्तांतरित कर देगा। इसके बाद डीएसओ अपने पीएफएमएस लॉगइन से लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से लाभुक के आधार सीडेड बैंक खाता में राशि भेज देंगे। यदि आवेदक के आधार से बैंक खाता सीडेड नहीं है तो राशन कार्ड सीडेड बैंक खाता में राशि भेजी जाएगी।

Newsletter

Subscribe to our website and get the latest updates straight to your inbox.

We do not share your information.

abnnews24

सच तो सामने आकर रहेगा

टीम एबीएन न्यूज़ २४ अपने सभी प्रेरणाश्रोतों का अभिनन्दन करता है। आपके सहयोग और स्नेह के लिए धन्यवाद।

© www.abnnews24.com. All Rights Reserved. Designed by Inhouse