टीम एबीएन, रांची। सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह मामला कथित जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ चल रही ईडी की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही, ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही को भी फिलहाल रोक दिया गया है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने ईडी से कहा कि उन्होंने अखबारों में पढ़ा है कि एजेंसी बड़ी संख्या में बल्क शिकायतें दाखिल कर रही है। अदालत ने यह भी कहा कि एजेंसी को अपनी ताकत उन मामलों में लगानी चाहिए, जिनसे ठोस और सकारात्मक नतीजे निकलें। जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अब तक इस मामले में उद्देश्य पूरा हो चुका है।
इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां से उन्हें अंतरिम राहत मिल गयी। हेमंत सोरेन कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब पांच महीने तक जेल में रहे थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद का गलत इस्तेमाल करते हुए रांची में सरकारी जमीन अपने नाम पट्टे पर करवाई। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।
एजेंसी का आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सेना की जमीन बेची गयी। इस मामले मेंरांची नगर निगम ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसके आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईडी की कार्रवाई पर रोक लग गयी है और हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है।
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