एबीएन सेंट्रल डेस्क। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने डीजल पावर जनरेटिंग सेट इंजनों के लिए नया नियम जारी किया है। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण की सुरक्षा करना है। नये नियम के मुताबिक, 800 किलोवाट या 1000 केवीए के ऊपर के डीजल पावर जनरेटिंग सेट इंजनों के लिए, कार्बन मोनोआक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन में न्यूनतम 70% कमी की जाये। साथ ही इसका जांच भी किया जाये। इस आदेश को झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी अनुपालन करने को कहा है।
यह आदेश अधिसूचना के जारी होने की तिथि से छह महीने के भीतर पालन किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर बोर्ड वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।
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