मधु कोड़ा की याचिका हाईकोर्ट से खारिज

 

पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को हाईकोर्ट से झटका, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण मामले को चुनौती देनेवाली याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज 

टीम एबीएन, रांची। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मधु कोड़ा ने इस मामले में सीबीआई कोर्ट के आरोप गठन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने कोड़ा की याचिका खारिज करते हुए कहा कि निचली अदालत के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। 

डिस्चार्ज के चरण में साक्ष्य की स्वीकार्यता या गुण-दोष से संबंधित मुद्दों पर विचार नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद मधु कोड़ा के खिलाफ ट्रायल शुरू हो जायेगा। मधु कोड़ा पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग करते हुए हैदराबाद की बिजली कंपनी आईवीआरसीएल के डायरेक्टर डीके श्रीवास्तव से मुंबई में 11.40 करोड़ रुपये घूस ली थी। 

साथ ही कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए उसे लातेहार, गढ़वा और पलामू सहित छह जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण करने का काम दिया गया। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इस मामले में मधु कोड़ा ढाई साल तक जेल में रहे थे। उन्हें 30 जुलाई 2013 को जमानत मिली थी।

Newsletter

Subscribe to our website and get the latest updates straight to your inbox.

We do not share your information.

abnnews24

सच तो सामने आकर रहेगा

टीम एबीएन न्यूज़ २४ अपने सभी प्रेरणाश्रोतों का अभिनन्दन करता है। आपके सहयोग और स्नेह के लिए धन्यवाद।

© www.abnnews24.com. All Rights Reserved. Designed by Inhouse