फर्जी वेबसाइटों से फर्जी जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने पर होगी कार्रवाई : उपायुक्त

 

  • फर्जी वेबसाइटों से रहे सावधान, सीआरएस पोर्टल से ही बनायें जन्म-मृत्यु का प्रमाण पत्र 
  • सीएसआर पोर्टल - dc.crsorgi.gov.in ही अधिकारिक वेबसाइट 
  • प्रज्ञा केंद्रों, स्थानीय इंटरनेट कैफे आदि से फर्जी वेबसाइट के माध्यम से जारी किये जाने पर रोक लगाने के लिए उन केंद्रों की होगी जांच, संबंधितों पर होगी कार्रवाई 

एबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर (पलामू)। फर्जी वेबसाइटों द्वारा फर्जी जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। इसके लिए पलामू जिला प्रशासन तत्परता के साथ कार्य कर रही है। पलामू उपायुक्त सह जन्म मृत्युके जिला रजिस्ट्रार समीरा एस ने इसपर गंभीरता दिखाई है। 

उन्होंने कहा है कि फर्जी वेबसाइट बनाकर फर्जी जन्म- मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की सूचना विभाग को प्राप्त हो रही है, जो गंभीर मामला है। इससे आम जनता भ्रमित होती है। साथ ही सरकारी अभिलेखों की विश्वसनीयता भी कमजोर होती है। जन्म एवं मृत्यु निबंधन कार्य के लिए भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा विकसित सीएसआर पोर्टल- dc.crsorgi.gov.in ही अधिकारिक वेबसाइट है। इसके माध्यम से निर्गत जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र ही वैध की श्रेणी में हैं। 

उपायुक्त ने फर्जी वेबसाइट के माध्यम से जारी किए जाने वाले जन्म- मृत्यु प्रमाण पत्र पर प्रभावी रोक लगाने एवं संबंधितों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश सभी संबंधित अधिकारियों को दिया है। उपायुक्त ने जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्रों को जारी किये जाने वाले कुछ फर्जी वेबसाइटों को भी रेखांकित करते हुए जिले के सभी प्रज्ञा केंद्रों, स्थानीय इंटरनेट कैफे इत्यादि से जन्म प्रमाण पत्र जारी किये जाने पर रोक लगाने के लिए उन केंद्रों की सतत जांच करने एवं संबंधित व्यक्तियों पर समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का सख्त निदेश दिया है। 

उन्होंने कहा कि संबंधित पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत आमजनों को जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने के अधिकारिक/ आॅफिसियल वेबसाइट सीएसआर पोर्टल की जानकारी सभी को दी जाए, ताकि लोग जागरूक रहें और फर्जी वेबसाइट के माध्यम से जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने में सावधानी बरतें। अधिकारिक वेबसाइट सीएसआर पोर्टल-dc.crsorgi.gov.in के माध्यम से ही जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करना/कराना सुनिश्चित करें।  

उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र अंतर्गत नगर निगम में सहायक नगर आयुक्त, नगर निकायों में प्रशासक/ कार्यपालक पदाधिकारी, सभी सरकारी अस्पतालों में उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी ग्राम पंचायतों में संबंधित पंचायत सचिव ही जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए अधिसूचित हैं।  

उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के अपर जिला रजिस्टर, मेदिनीनगर नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त-सह-रजिस्ट्रार, विश्रामपुर नगर परिषद के सहायक नगर आयुक्त- सह-रजिस्ट्रार, नगर पंचायत हुसैनाबाद, छतरपुर एवं हरिहरगंज के कार्यपालक पदाधिकारी-सह-रजिस्ट्रार, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी,  जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी को विशेष रूप से निदेशित करते हुए अधिकारिक पोर्टल dc.crsorgi.gov.in पर ही जन्म -मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने/बनवाने हेतु जागरूक कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने लोगों तक सुलभ तरीके से जानकारी पहुंचाने के लिए जागरुकता कार्यक्रम चलाये जायें। 

उन्होंने प्रज्ञा केंद्रों, स्थानीय इंटरनेट कैफे आदि से फर्जी वेबसाइट के माध्यम से जारी किये जाने पर रोक लगाने के लिए उन केंद्रों की मॉनिटरिंग एवं जांच कर फर्जी वेबसाइट से फर्जी जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने पर समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने सीएससी मैनेजर को अपने अधीनस्थ सभी सीएससी केन्द्रों का मॉनिटरिंग एवं जांच कर फर्जी वेबसाइट से फर्जी जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने पर समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। 

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